Family pension new rules
Family pension new rules केंद्र सरकार ने सोमवार को फैमिली पेंशन से जुड़े नियमों में ढ़ील दी है. ये नियम लापता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं. बता दें, इस कदम से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के साथ-साथ माओवाद प्रभावित क्षेत्रों जैसे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने वालों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. इसकी घोषणा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई है. मंत्रालय के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सर्विस दौरान लापता हो जाता है तो उसे तुरंत फैमिली पेंशन का फायदा दिया जायेगा. ये वो मामले होंगे जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आते हैं.
इसके अलावा अगर वह फिर से प्रकट हो जाता है और सेवा फिर से शुरू करता है, तो उसकी लापता अवधि के बीच के समय में फैमिली पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि को उसके वेतन से काटा जा सकता है.
पहले नहीं मिलती थी फैमिली पेंशन
बताते चलें कि पहले, परिवार को फैमिली पेंशन का तब तक भुगतान नहीं किया जाता था जब तक कि लापता सरकारी कर्मचारी को कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता था या उसके लापता होने के सात साल नहीं बीत चुके होते थे.
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के अनुसार हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने और उनके और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है.
साल 2013 में लागू हुए थे पिछले नियम
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत कवर किया गया कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है, तो लापता कर्मचारियों के परिवारों को वेतन, फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का भुगतान किया जाता है. ये दिशा-निर्देश 25 जून, 3013 को जारी किये गए थे.
क्या प्रावधान हैं नए ऑर्डर में?
-आदेश के दूसरे प्रावधानों में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जहां एनपीएस द्वारा कवर किया गया एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, ऐसे में परिवार को फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा.
-सेवा के दौरान लापता हुए कर्मचारी के वेतन के बकाया, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का लाभ परिवार को किया जाएगा. भले ही कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत लाभ के विकल्प का इस्तेमाल किया हो.
-एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी अगर सेवा के दौरान लापता हो जाता है तो उसके परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियम या सीसीएस (ईओपी) नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी. नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले कर्मचारी का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट निलंबित रहेगा. यह तबतक निलंबित रहेगा जबतक कर्मचारी फिर से प्रकट होता है या जब तक उसे नियमों के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता है.
-बयान में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के दोबारा हाजिर होने की स्थिति में एनपीएस खाता फिर से सक्रिय हो जाएगा और एनपीएस के तहत वही खाता चालू हो जाएगा.