New SIM Card Rules 2026
New SIM Card Rules 2026
बहुत सारे मोबाइल कनेक्शन या सिम कार्ड लेने वालों के लिए सरकार ने नियम और कड़े कर दिए हैं. यदि आपने भी अपने नाम पर बहुत ज्यादा सिम कार्ड ले रखा है तो इस खबर को जरूर पढ़ लीजिए. दूरसंचार विभाग (DoT) ने फर्जी सिम कार्ड्स के इस्तेमाल और फ्रॉड को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है.
एक व्यक्ति के पास हो सकते हैं अधिकतम इतने सिम
दूरसंचार विभाग की ओर से 17 अगस्त 2026 को जारी नए सर्कुलर के अनुसार एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक 9 सिम कार्ड हो सकते हैं. जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में सिम कार्ड लेने की अधिकतम सीमा 6 है. दूरसंचार विभाग ने इससे अधिक सिम कार्ड रखने पर फोटो वेरिफिकेशन से सिम ब्लॉक करने का प्लान बनाया है.
अधिक सिम कार्ड लेने वालों की फोटो के जरिए होगी पहचान
दूरसंचार विभाग ने अधिक सिम कार्ड पहले से लेने वालों की पहचान करने और निगरानी के लिए निर्देश जारी किए हैं. टेलीकॉम कंपनियां (रिलायंस जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन-आइडिया (Vi) 24 अगस्त 2026 से फोटो के जरिए ऐसे सिम कार्ड धारकों की पहचान करेंगी और तय सीमा से अधिक नया मोबाइल कनेक्शन लेने से उन्हें रोकेंगी. तय सीमा से अतिरिक्त नंबरों को बंद कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसके लिए पहले से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के जरिए अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सेवा क्षेत्रों में एक व्यक्ति के नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की पहचान और ग्रुपिंग की व्यवस्था है. 23 अगस्त से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर उन ग्राहकों की फोटो की प्रतिनिधि इमेज उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम पर सिम कार्ड की निर्धारित अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है. सभी टेलीकॉम कंपनियों को इन तस्वीरों को रोजाना डाउनलोड करना होगा.
...तो नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा
टेलीकॉम कंपनियों को 24 अगस्त 2026 से ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जो तय सीमा पार करके नया सिम कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं. यदि कोई व्यक्ति लिमिट पार करने के बाद भी नया सिम लेने की कोशिश करता है तो फोटो मैचिंग और वेरिफिकेशन के जरिए सिस्टम तुरंत उसे पकड़ लेगा. इसके बाद उस व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि उसके नाम पर पहले से ही अधिकतम कनेक्शन मौजूद हैं, ऐसे में उसे नया सिम कार्ड नहीं दिया जा सकता. दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इन निर्देशों के लागू होने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित सीमा के भीतर ही मोबाइल कनेक्शन ले और उनका इस्तेमाल कर सके.
इस तारीख तक पूरी तरह लागू होगा रियल-टाइम सिस्टम
दूरसंचार विभाग के मुताबिक शुरुआत में नया सिम एक्टिवेट होने के तुरंत बाद वेरिफिकेशन किया जा सकता है लेकिन दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 30 नवंबर 2026 तक नए फोटो वेरिफिकेशन सिस्टम को अपने सिम एक्टिवेशन प्रोसेस के साथ पूरी तरह से जोड़ लें, ताकि यह जांच रियल-टाइम में (सिम चालू होने से पहले) ही हो सके. दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक टेलीकॉम कंपनी पोस्ट-फैक्टो की जांच की व्यवस्था लागू कर रही हैं, तब तक किसी दिन तय सीमा से अधिक सक्रिय किया गया मोबाइल कनेक्शन तुरंत निलंबित किया जा सकता है. कनेक्शन को तय सीमा से अधिक होने की समस्या के समाधान तक निलंबित रखा जाएगा. इन निर्देशों के क्रियान्वयन से जुड़े मामलों पर संबंधित लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) सक्षम प्राधिकारी के रूप में निर्णय लेंगे.