PAN-Aadhaar
PAN-Aadhaar
PAN Aadhaar Link Online: आज के समय में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने, बैंक अकाउंट से लेकर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और KYC तक हर जगह पैन कार्ड जरूरी हो गया है. आधार कार्ड भी सरकारी और पर्सनल कामों का अहम हिस्सा बन चुका है. इसी के चलते सरकार ने पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करना जरूरी कर दिया है. ऐसा नहीं करने पर पैन निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है. पैन कार्ड का आधार से लिंक नहीं होने पर सही ITR भरने पर भी रिफंड का पैसा अटक जाएगा.
340.30 करोड़ रुपए का अटका है रिफंड
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 1.3 लाख से ज्यादा लोगों का रिफंड सिर्फ इसलिए रोका गया है क्योंकि संबंधित PAN सक्रिय नहीं है. वित्त मंत्रालय के अनुसार कुल 340.30 करोड़ रुपए का रिफंड अटका हुआ है. यह स्थिति दिखाती है कि एक साधारण नियम का पालन न करने से टैक्सपेयर्स को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है.
क्यों नहीं मिल रहा रिफंड
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव पैन होने के बावजूद आईटीआर प्रोसेस हो जाता है और टीडीएस का क्रेडिट भी मिल जाता है लेकिन कानून (धारा 139AA) के तहत रिफंड जारी नहीं किया जाता, जब तक पैन दोबारा एक्टिव न हो जाए. ऐसे में टैक्सपेयर्स को तुरंत पैन और आधार को लिंक कर लेना चाहिए. सरकार अभी तक पैन-आधार लिंक में देरी करने वालों से करीब 2338.31 करोड़ रुपए की लेट फीस वसूल चुकी है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 तक करीब 9.25 करोड़ PAN इनऑपरेटिव हो चुके थे. आपको मालूम हो कि जब पैन को आधार से समय पर लिंक नहीं किया जाता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे निष्क्रिय कर देता है. इसे ही इनऑपरेटिव पैन कहते हैं.
ऐसे ऑनलाइन पैन और आधार को करें लिंक
1. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा.
2. इसके बाद होमपेज पर Quick Links वाले सेक्शन में जाना होगा.
3. फिर Link Aadhaar वाले ऑप्शन को चुनना होगा.
4. अब अपना नाम दर्ज करना होगा, जो आधार कार्ड पर हो.
5. यदि लिंक करने के लिए कोई चार्ज मांगा जाता है तो उसे ऑनलाइन पे करना होगा.
6. इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा.
7. इस तरह से पेमेंट होने के बाद आधार-पैन लिंक हो जाएगा.
ऐसे चेक करें PAN-Aadhaar Link स्टेटस
1. आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं, इसको आप जान सकते हैं.
2. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर incometax.gov.in पर जाएं.
3. फिर होमपेज पर Quick Links वाले सेक्शन में जाएं.
4. अब Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
5. इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
6. फिर View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
7. स्क्रीन पर आपके पैन-आधार लिंक का विवरण होगा.