![How to link pan with aadhaar How to link pan with aadhaar](https://cf-img-a-in.tosshub.com/lingo/gnt/images/story/202306/link-sixteen_nine.jpg?size=948:533)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)ने करदाताओं को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार नंबर से जोड़ने के लिए 30 जून, 2023 तक का समय दिया है. सभी करदाताओं के लिए लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 1 जुलाई, 2023 से उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. चूंकि सिक्योरिटी मार्केट में सभी लेनदेन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या है, इसलिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मौजूदा निवेशकों को भी सिक्योरिटी मार्केट में लेनदेन जारी रखने के लिए अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने का निर्देश दिया है.
क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
आयकर विभाग ने ऐसे मामलों के सामने आने के बाद पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा की, जहां एक व्यक्ति को कई स्थायी खाता संख्याएं आवंटित की गईं या एक से अधिक लोगों को एक पैन आवंटित किया गया. पैन डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन का एक मजबूत तरीका अपनाने के लिए, आधार प्राप्त करने के पात्र करदाता के लिए पैन और आय रिटर्न के लिए आवेदन पत्र में अपना आधार कोट करना अनिवार्य कर दिया गया था.
पैन को आधार से लिंक करना किसके लिए जरूरी नहीं?
कुछ व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है.
-80 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति.
-आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी.
-ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है.
क्या होगा अगर आधार से नहीं लिंक है पैन
1. सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक एक जुलाई, 2023 तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा.
2. निष्क्रिय हो चुके पैन नंबर पर कोई इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा.
3. पैन जितनी अवधि के लिए निष्क्रिय रहेगा, उस अवधि के लिए रिफंड पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा.
4. कानून के मुताबिक उच्च दर पर टीडीएस एवं टीसीएस कटौती की जाएगी.
5. इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पाएंगे.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
आज के समय में हर तरह के फाइनेंशियल काम के लिए PAN की जरूरत पड़ती है. बैंक अकाउंट ओपन करने, फिक्स्ड डिपोजिट में निवेश से लेकर डिमैट अकाउंट ओपन करवाने एवं म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. इसलिए इसे जरूर करवा लें. कोई भी आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर उपलब्ध लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करके पैन और आधार नंबर को लिंक कर सकता है.
SMS के जरिए कैसे करें लिंक
कैसे पता लगाएं पैन आधार से लिंक है या नहीं