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PAN-Aadhaar Linking: कई बार बढ़ चुकी है पैन-आधार लिंक करने की तारीख, जानिए ऐसा नहीं करने पर क्या होगा

Income Tax डिपार्टमेंट ने एक बार फिर PAN-Aadhaar Linking की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. 30 जून 2023 तक सभी के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है.

PAN-Aadhaar Linking PAN-Aadhaar Linking
हाइलाइट्स
  • कई बार बढ़ चुकी है पैन-आधार लिंक करने की तारीख

  • ऑनलाइन चेक करें कि आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं

आयकर विभाग ने कुछ समय पहले आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी थी. जिन करदाताओं ने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा कर लें. आयकर विभाग ने पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के परिणामों को भी स्पष्ट किया है. 

आईटी विभाग के आधिकारिक परिपत्र में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 139AA की उप-धारा (2) इसे हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाती है जिन्हें 1 जुलाई, 2017 से PAN कार्ड दिया गया है, वे अपना आधार नंबर सूचित करें ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके. यह एक अधिसूचित तारीख पर या उससे पहले किया जाना जरूरी है और अगर ऐसा न किया तो पैन कार्ड डी-एक्टिवेट किया है. 

कई बार बढ़ चुकी है पैन-आधार लिंक करने की तारीख
साल 2022 से लेकर अबतक, आयकर विभाग कई बार पैन-आधार लिंक करने की तारीख बढ़ा चुका है. साल 2021 से ही आयकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया था कि 31 मार्च 2021 तक सबके लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है. हालांकि, यह तारीख 31 मार्च 2021 से 31 जून 2021 कर दी गई. इसके बाद भी, 31 मार्च 2022 तक पान-आधार लिंक करने की प्रक्रिया मुफ्त थी. हालांकि, मार्च 2022 में अंतिम तारीख आते-आते समय सीमा बढ़ा दी गई. लेकिन इस बार जुर्माना लगाया दिया गया. 

आयकर विभाग ने मार्च 2022 के बाद जून 2022 तक का समय दिया और 500 रुपए जुर्माना फीस लगाई. जून 2022 के बाद एक बार फिर समय सीमा बढ़ाई गई और इस बार लेट फीस 1000 रुपए हो गई. 1000 रुपए जुर्माने के साथ आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी. आपको बता दें कि आयकर विभाग के एक सर्कुलर के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक 51 करोड़ लोगों का पैन-आधार लिंक हो गया है. 

हालांकि, एक बार फिर अंतिम तारीख को 30 जून 2023 कर दिया गया है और जुर्माना 1000 रुपए ही है. लेकिन आयकर विभाग के एक नोटिस में यह भी कहा गया था कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक न करने के कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये नकारात्मक प्रभाव लागू होने लगेंगे. 

पैन कार्ड निष्क्रिय होने का ये होगा प्रभाव 
आईटी नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए के अनुसार अपने आधार नंबर को लिंक करने में विफल रहता है, तो उाका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसका मतलब है कि करदाता रिटर्न दाखिल करने, पेंडिंग रिटर्न को अपडेट करने, रिफंड जारी करने, पेंडिंग कार्यवाही को पूरा करने या सामान्य दर पर करों की कटौती के लिए अपने पैन का उपयोग या उल्लेख नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा, करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टलों के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पैन वित्तीय लेनदेन के लिए एक आवश्यक केवाईसी मानदंड के रूप में कार्य करता है.

ऑनलाइन ऐसे चेक करें कि आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • पेज के बाईं ओर "क्विक लिंक्स" सेक्शन देखें.
  • "क्विक लिंक्स" सेक्शन में "लिंक आधार स्टेटस" पर क्लिक करें.
  • आपको अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.
  • आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, "लिंक आधार स्टेट्स देखें" पर क्लिक करें.
  • अगर आपका आधार पहले से ही आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो आप स्क्रीन पर अपना आधार नंबर देख पाएंगे. 

एसएमएस के जरिए ऐसे करें पता 
निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें: "UIDPAN "
यदि आपका आधार आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा. 

आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें

  • incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं.
  • "क्विक लिंक्स" के तहत "लिंक आधार" पर क्लिक करें.
  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
  • अपनी आधार डिटेल्स के साथ अपनी पैन डिटेल्स की पुष्टि करें.
  • अगर वे मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "अभी लिंक करें" पर क्लिक करें.
  • एक पॉप-अप संदेश आपके आधार को पैन से सफलतापूर्वक जोड़ने की पुष्टि करेगा.
  • वैकल्पिक रूप से, आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए UTIITSL या e-gov NSDL वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं.

इन्हें है आधार-पैन लिंकिंग से छूट

कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है:

  • जिन व्यक्तियों की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है.
  • आयकर अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार नॉन-रेजिडेंट्स
  • गैर-भारतीय नागरिक
  • असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों के लिए भी पैन आधार लिंक कराना जरूरी नहीं.