
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम जनता के लिए राहत भरा फैसला लिया है. अब बैंक ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी और मौजूदा कार्ड की सीमा नहीं बढ़ा पाएंगे. आरबीआई की ये गाइडलाइन 1 जुलाई 2022 से लागू होगी. इस आदेश का पालन नहीं करने पर आरबीआई उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है. आरबीआई की इस नई गाइडलाइन से उन ग्राहकों को सीधा फायदा होगा जो क्रेडिट कार्ड पर लग रहे ब्याज से परेशान हैं.
इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाले कमर्शियल बैंक (NBFC) को स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी है. एनबीएफसी जिन्हें आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी है, उन्हें भी केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.
क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए RBI के नए दिशा-निर्देश
अगर किसी कार्ड होल्डर ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रक्रिया सात दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए.
क्रेडिट या डेबिट कार्ड बंद करने के अनुरोध पर एक हफ्ते में कार्रवाई पूरी नहीं होती तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगा.
बैंक ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मजबूर नहीं सकते हैं.
बैंक, क्रेडिट कार्ड का बकाया न भरने पर ग्राहक को डरा धमका भी नहीं सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी ग्राहक ने एक साल से कार्ड का इस्तेमान नहीं किया है तो बैंक इसकी सूचना ग्राहक को देकर उसे बंद कर सकता है. यह सूचना ईमेल के जरिए दी जा सकती है.