2000 Rs Note
2000 Rs Note सरकार ने 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. RBI 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस ले रहा है. हालांकि यह लीगल टेंडर में बना रहेगा. अगर आपके पास भी 2 हजार का नोट है तो आप 30 सितंबर 2023 तक बैंक जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं. सरकार का ये फैसला नोटबंदी से अलग है. 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.
2000 के नए नोट नहीं होंगे जारी
23 मई, 2023 से आप किसी भी बैंक में जाकर नोट एक्सचेंज करा सकते हैं. एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे. शुक्रवार को प्रेस रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है. लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा. दो हजार रुपये के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत 2016 में लाया गया था. लेकिन 2,000 रुपये के बैंकनोट्स की प्रिंटिंग 2018-19 में ही बंद कर दी गई थीं.
अभी देश में कुल 31 लाख 33 हजार करो़ड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में हैं. जिसमें से देश में अभी दो हजार के नोट की कुल 3 लाख तेरह हजार करोड़ रुपए की करेंसी चलन में है. यानी कुल चलन में मौजूद करेंसी का दस फीसदी हिस्सा अब अगले चार महीने में वापस बैंक से बदलना होगा, जमा करना होगा क्योंकि दो हजार का नोट बंद किया जा रहा है.
अगर आपके पास दो हजार का नोट है तो क्या बेकार हो गया?
नहीं, आपको RBI ने सुविधा दी है, कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर यानी 4 महीने 7 दिन का वक्त है, बैंक जाइए, 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करिए. और उसके बदले नोट बदलकर ले आए.
क्या अगर आप सामान लेने जाएंगे और दो हजार रुपए के नोट नहीं चलेंगे?
आरबीआई ने कहा है कि अभी 2000 का नोट चलन में रहेगा लेकिन ये पूरी आशंका है कि लोग अब बाजार में आपसे ये नोट लेने से कतराएंगे. इसलिए कोशिश करिए कि बैंक जाकर ही नोट बदलिए. आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं.
मार्केट से कम हुआ 2 हजार के नोट का सर्कुलेशन
2020- 27.40 लाख नोट
2021- 24.5 लाख नोट
2022- 21.4 लाख नोट
₹2000 मूल्यवर्ग के लगभग 89% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे. और 4-5 साल में ये लगभग खत्म हो गए. देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में वर्ष 2017-18 के दौरान रहे. इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे. इनका कुल मूल्य 6.72 लाख करोड़ रुपये था.
जिनके पास 2 हजार के नोट हैं वे क्या करें
अगर आपके पास 2 हजार के नोट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप 2 हजार के नोटों को 23 मई, 2023 से बैंकों में जाकर बदलवा सकते हैं. हालांकि इसकी सीमा 20 हजार प्रतिदिन है.
इसके अलावा आप 2000 के नोटों को अपने खाते में 30 सितंबर तक बदलवा या जमा करा सकते हैं.
बैंकों के अलावा 2000 के नोट आरबीआई के 19 क्षेत्रीय दफ्तरों में भी बदले जा सकेंगे.
आप 2 हजार के नोट से बाजार में भी लेनदेन कर सकते हैं लेकिन 30 सितंबर 2023 तक ही.
नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है.
अगर सरकार ने 30 सितंबर के बाद इसे अमान्य किया तो आपके पास रखे 2000 के नोटों की कोई कीमत नहीं रहेगी.
क्या है क्लीन नोट पॉलिसी?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1999 में क्लीन नोट पॉलिसी पेश की थी, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे ग्राहक को गंदे, फटे और कटे-फटे नोट न दें और उसे RBI में जमा कर दें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर आप करेंसी नोट पर कुछ लिखते हैं तो इससे उनकी टाइम लिमिट खत्म होती है लेकिन बैंक नोट्स पर लिखने से वे अवैध नहीं होते है. क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लोगों को नोटों पर कुछ न लिखने की सलाह दी जाती है.