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Rules Changing From 1st November 2026: 1 नवंबर से बदल रहे हैं ये 6 बड़े नियम, जानें किन चीजों पर पड़ेगा असर

हर महीने की शुरुआत अपने साथ कुछ न कुछ नियमों में बदलाव लेकर आती है. 1 नवंबर 2026 से भी कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी के रसोई बजट से लेकर हाइवे पर ट्रेवल करने तक पर देखने को मिलेगा.

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Rule Change From 1st November Rule Change From 1st November

अक्टूबर का महीना कुछ दिन में खत्म होने वाला है और नवंबर की शुरूआत हो जाएगी. ये शुरूआत कई बदलाव लेकर आने वाला है. आने वाले बदलाव का असर घर की रसोई से लेकर GST दरों पर भी देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं, मालवाहकों से लेकर शराब की खरीदारी तक पर भी पड़ेगा. आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में जो 1 November 2026 ले लागू होने जा रहे हैं. 

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की समीक्षा करती हैं. इससे पहले 1 अक्टूबर 2026 को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 62.50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी. वहीं, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ था. ऐसे में 1 नवंबर को भी गैस सिलेंडर के नए रेट सामने आ सकते हैं. एलपीजी के साथ हवाई ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव संभव है

जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी
नवंबर की शुरुआत से जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव लागू होने की बात कही गई है. इनका मकसद कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को राहत देना है. रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स रिफंड में देरी कम करने और दस्तावेजों से जुड़ा बोझ घटाने की तैयारी है. कुछ मामलों में रिफंड को अपने आप मंजूरी देने की व्यवस्था हो सकती है. इसके अलावा, सालाना 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले उन कारोबारियों के लिए नई रिटर्न व्यवस्था की आ सकती है, जो सीधे ग्राहकों को सामान या सेवाएं देते हैं.

तमिलनाडु में महंगी शराब खरीदने पर कैश नहीं चलेगा
1 नवंबर से तमिलनाडु में शराब खरीदने के भुगतान का नियम बदलने जा रहा है. तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने 1,000 रुपये से महंगी शराब की बोतलों की खुदरा बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने का फैसला लिया है. यानी अगर कोई ग्राहक दुकान से 1,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाली शराब खरीदता है, तो उसे भुगतान डिजिटल तरीके से करना होगा. ऐसी खरीदारी के लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा. 

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए लिंक पर इन वाहनों की एंट्री बंद
मुंबई से पुणे आने-जाने वाले लोगों के लिए भी 1 नवंबर से जुड़ा एक बदलाव है. महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. यह नियम 1 नवंबर से लागू होना है. प्रतिबंध के दायरे में छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे वाहन भी आएंगे. हालांकि, निजी कारों और यात्री बसों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति रहेगी.

मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने पर दिखेगा नाम
मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नवंबर की शुरुआत में बदलाव होने जा रहा है. दूरसंचार विभाग (DoT) के निर्देश के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) व्यवस्था लागू करने की तैयारी है. इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को आने वाली कॉल पर कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सुविधा शुरू करनी है. अभी कई लोग अनजान नंबर से फोन आने पर कॉलर की पहचान जानने के लिए ट्रूकॉलर जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं. नई व्यवस्था का उद्देश्य फोन पर कॉल करने वाले की पहचान दिखाना है. 

पेंशनर्स के लिए जरूरी है लाइफ सर्टिफिकेट
सरकारी पेंशन पाने वालों को 30 नवंबर 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इसके लिए बैंक जाकर या आधार के जरिए डिजिटल तरीके से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. समय पर यह काम पूरा नहीं करने पर पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है.
 

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