
ITR Filing AY 2025-26: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ITR दाखिल करने के लिए सभी सातों फॉर्म जारी कर दिए हैं.
इस बार टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत देते हुए आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सिंतबर 2025 कर दी है. गैर-ऑडिट करदाता इस तारीख तक बिना जुर्माना के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. यदि कोई करदाता इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए तो वे विलंब शुल्क के साथ 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हम आज टैक्सपेयर्स को बता रहे हैं कि कौन-कौन सी गलतियां आईटीआर भरते समय नहीं करनी चाहिए. यदि किसी करदाता ने ये गलतियां कर दी हैं तो न सिर्फ रिफंड मिलने में देरी हो सकती है बल्कि आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है. टैक्सपेयर्स को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
1. सही आईटीआर फॉर्म का करें चुनाव
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर दाखिल करने के लिए सात तरह के फॉर्म (आईटीआर फॉर्म-1 से 7 तक) जारी किए जाते हैं. आय के स्रोतों के आधार पर अलग-अलग टैक्सपेयर के लिए फॉर्म का निर्धारण किया जाता है. आईटीआर भरते समय सही फॉर्म का चुनाव करना चाहिए क्योंकि गलत आईटीआर (ITR Form) भरने पर आईटीआर रिजेक्ट हो सकता है. इतना ही नहीं टैक्सपेयर को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. इन परेशानियों से बचने के लिए हमेशा सही आईटीआर फॉर्म का ही चुनाव करने चाहिए.
2. फॉर्म-26एएस और एआईस की कर लें जांच
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म-26एएस (Form 26AS) और एआईस (एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) की जरूरत पड़ती है. ITR दाखिल करते समय आपकी इनकम से जुड़ी दी गई जानकारी फॉर्म-26एएस और एआईस में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती तो करदाता का आईटीआर खारिज हो सकता है.
इतना ही नहीं आयकर विभाग से टैक्सपेयर को नोटिस भी आ सकता है. इन परेशानियों से बचना है तो आईटीआर भरने से पहले फॉर्म-26एएस और एआईस की अच्छी तरह से जांच कर लें. आपको मालूम हो कि फॉर्म 26एएस में इनकम के अलग-अलग स्रोतों से काटे गए टैक्स का विवरण होता है. Annual Information Statement (AIS) का दायरा फॉर्म 26एएस से विस्तृत है. इसमें करदाता के सभी वित्तीय लेनदेन और टीडीएस जैसी जरूरी जानकारियां होती हैं.
3. Form 26AS और Form 16 का करें क्रॉस चेक
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म-26एएस और फॉर्म 16 का क्रॉस चेक जरूर कर लें. आपको मालूम हो कि फॉर्म 16 कंपनियां या संस्थान अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं. इसमें नौकरी करने वाले व्यक्ति की सालाना आय और उस पर काटे गए टैक्स का पूरा लेखा-जोखा होता है.
फॉर्म-26एएस और फॉर्म 16 में यदि विवरण अलग-अलग दर्ज हैं तो तुरंत इसकी वजह अपनी नियोक्ता कंपनी से जानें और ठीक कराएं. करदाता ध्यान दें, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मिलने वाला रिफंड कम हो सकता है. इसके अलावा यदि आपने जॉब बदली है तो पुरानी जगह वाली कंपनी से मिले फॉर्म 16 को नई कंपनी को जरूर दे दें ताकि नई कंपनी सही टीडीएस काट सके और स्टैंडर्ड डिडक्शन का पूरा लाभ मिल सके. फॉर्म 16 की जानकारी नहीं देने पर हो सकता है कि आपको नई और पुरानी दोनों कंपनी से स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिला हो, जो सही नहीं है. ऐसे में आपको रिटर्न के समय अधिक टैक्स देना पड़ सकता है.
4. सभी इनकम सोर्स की दें जानकारी
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय सभी इनकम सोर्स की जानकारी देनी होती है. इसमें केवल वेतन ही नहीं बल्कि सेविंग खाते का ब्याज, फिक्स्ड व रेकरिंग डिपॉजिट, किराया, विदेश से कमाई जैसी कई आय की जानकारी देनी होती है. यदि आपने टैक्स भरने के दौरान किसी भी आय को छिपाते हैं या उसके बारे में गलत जानकारी देते हैं तो आपके पास आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है. आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
5. ITR भरने के बाद जरूर कराएं ई-वेरिफिकेशन
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर आईटीआर फॉर्म अधूरा माना जाता है. वेरिफिकेशन नहीं करने पर आईटीआर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. ऐसा न हो इसलिए ITR फॉर्म भरने के बाद उसका वेरिफिकेशन जरूर कर लें. आईटीआर फॉर्म का वेरिफिकेशन आप आधार, ओटोपी, नेट बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर सकत हैं.
6. ITR भरने की डेडलाइन नहीं करें मिस
आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सिंतबर 2025 है. करदाताओं को इस समय सीमा के अंदर आईटीआर फॉर्म दाखिल कर देने चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. इतना ही नहीं आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन से भी वंचित हो सकते हैं.
7. व्यक्तिगत विवरण भरें एकदम सही
ITR फॉर्म पर व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, मेल आईडी, फोन नंबर, पैन आदि की सही जानकारी दें. सभी जानकारियां आपके पैन कार्ड से मिलने चाहिए. यदि आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपके बैंक स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए.