
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, या आईटीआर फाइलिंग का सीजन जल्द ही शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही रिटर्न समय पर फाइल करने के लिए लोग परेशान होंगे. सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब आप आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि क्या-क्या दस्तावेजों की जरूरत होगी.
हालांकि, आपको दस्तावेजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं हैं, आपको बस यह पहचानना है कि कौन सा आईटीआर आपके लिए लागू है. आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस ITR के तहत किन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी.
ITR-1 (सहज)
ITR-1 उन निवासी व्यक्तियों के लिए लागू है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम या इसके बराबर है. आय के लागू स्रोतों में वेतन या पेंशन, सिंगर हाउस प्रॉपर्टी (बिना किसी नुकसान के) और अन्य स्रोत शामिल हैं. अगर कृषि आय ₹5,000 तक है, तो ITR-1 का उपयोग कर सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज़:
ITR-2
ITR-2 निवासी व्यक्तियों या एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए लागू है, जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है. यह उन निवासी व्यक्तियों के लिए भी लागू है जिनके पास पूंजीगत लाभ (Capital Gains) है, या कई घरेलू संपत्तियों से आय है; विदेशी संपत्ति या आय है; या किसी कंपनी में निदेशक हैं या उनके नाम पर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं. इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों के लिए ₹1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी (धारा 194N के तहत) पर टैक्स काटा गया है, उन्हें भी ITR-2 का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल करना होगा.
जरूरी दस्तावेज़:
ITR-3
ITR-3 निवासी व्यक्तियों या एक HUF के लिए है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय है. इसके अलावा, अगर कोई निवासी व्यक्ति किसी कंपनी में निदेशक है, या उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में कोई निवेश किया है, या किसी फर्म में भागीदार है, तो ITR-3 का उपयोग करना होगा. गृह संपत्ति, वेतन या पेंशन और अन्य स्रोतों से होने वाली आय को भी शामिल किया जाएगा.
जरूरी दस्तावेज़:
ITR-4 या सुगम, लिमिटेड लायलेबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) के अलावा निवासी व्यक्तियों, HUF और साझेदारी फर्मों के लिए लागू है, जिनके पास:
अगर अनिवार्य रूप से बिजनेस इनकम है, तो टर्नओवर ₹2 करोड़ तक होना चाहिए. अन्य योग्य आय के लिए, अधिकतम सीमा ₹50 लाख है.
जरूरी दस्तावेज़:
ITR-5
ITR-5, फर्म्स, व्यक्तियों के संघ (association of persons), व्यक्तियों के निकाय (body of individuals), सीमित देयता भागीदारी (limited liability partnerships), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (artificial juridical person) और LLP के अलावा अन्य फर्मों के लिए लागू है जो आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं करते हैं
आवश्यक दस्तावेज़:
ITR -6
ITR-6 आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वालों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपलब्ध है.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स:
ITR-7
ITR-7 आयकर अधिनियम की धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D) के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक निर्धारितियों के लिए उपलब्ध है.
जरूरी डॉक्यूमेंट: