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ITR Filing 2025: शादी में मिले Gifts पर Tax लगता है या नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जान लें नियम

Wedding Gifts Tax Free or Taxable: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है. आज हम सीए से जानते हैं कि शादी में मिले गिफ्ट्स पर टैक्स लगेगा या नहीं.

Wedding Gifts Wedding Gifts
हाइलाइट्स
  • आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन है 15 सितंबर 2025

  • ITR भरते समय गिफ्ट्स की जानकारी दें जरूर

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है. आप आईटीआर दाखिल करने वाले हैं और आपकी नई-नई शादी हुई है, जिसमें ढेर सारे गिफ्ट्स मिले हैं तो आइए जानते हैं इन Gifts पर टैक्स लगेगा या नहीं.

सरकार गिफ्ट्स को मानती है आय का हिस्सा
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आयकर विभाग के नियम के मुताबिक गिफ्ट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना किसी बदले की उम्मीद के आपको कैश, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी, शेयर या कोई और चीज दे दे. आयकर विभाग ने गिफ्ट्स को लेकर कुछ नियम बनाए हैं. आईटीआर दाखिल करते समय आयकर विभाग को गिफ्ट के बारे में बताना जरूरी होता है क्योंकि सरकार गिफ्ट्स को आय का हिस्सा मानती है. 

शादी के गिफ्ट्स पर नहीं लगता टैक्स 
आपको मालूम हो कि हमारे देश में शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती है. इस मौके पर परिवार, रिश्तेदार और दोस्त दूल्हा और दुल्हन को ढेर सारे उपहार देते हैं. सीए राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शादी में मिलने वाले गिफ्ट्स पर इनकम टैक्स अधिनियन 1961 के तहत किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है. शादी के समय कोई भी व्यक्ति कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट दूल्हा-दुल्हन को दे सकता है और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. हालांकि इन गिफ्ट्स के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर भरते समय बताना जरूरी होता है. 

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...तो देना पड़ेगा टैक्स 
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार यदि शादी के बाद किसी महिला को उसके पति, भाई, बहन या उसके माता-पिता या फिर ससुर और सास की ओर से कोई सोना या उसका आभूषण गिफ्ट में दिया जाता है तो ये टैक्स फ्री होता है. यदि किसी गैर-रिश्तेदार से 50 हजार रुपए से ज्यादा का कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स लग सकता है.

ध्यान रखें कि यदि यह गिफ्ट शादी के मौके पर मिला हो तो वह हमेशा टैक्स-फ्री रहता है. भले ही देने वाला आपका रिश्तेदार न भी हो. आपको मालूम हो कि दूल्हे-दुल्हन के माता-पिता को जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है. यदि माता-पिता को एक लाख रुपए का गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल होता है. यदि आपको एक वित्त वर्ष में 50 हजार रुपए से ज्यादा का गिफ्ट कैश, संपत्ति या किसी और तरीके से मिले हैं तो उस पर टैक्स लगेगा.

शादी से मिले गिफ्ट के लिए ITR फाइलिंग
आयकर विभाग के नियम के मुताबिक शादी में मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके बाद भी आईटीआर दाखिल करते समय इसे बताना चाहिए. आईटीआर-2 या आईटीआर-3, जो भी लागू हो उसमें इसकी जानकारी देना जरूरी होता है. फॉर्म में 'Income from Other Sources' वाले सेक्शन में यह डिटेल भरनी होती है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं.

मान लीजिए आपको शादी में 10 लाख रुपए कैश गिफ्ट मिला है. इस राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन आईटीआर दाखिल करते समय इसे Other Sources वाले सेक्शन में बताना होगा. यदि आप शादी में मिले गिफ्ट्स ITR में नहीं दिखाते तो भविष्य में आयकर विभाग सवाल उठा सकता है. ऐसे में आपके बैंक अकाउंट में अचानक बड़ी रकम देखकर जांच भी हो सकती है.

...तो नहीं देना पड़ेगा टैक्स 
आपको मालूम हो कि वसीयत में जो गिफ्ट मिलते हैं या फिर मॉनेटरी गिफ्ट और प्रॉपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है. आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक वित्त वर्ष में 50 हजार रुपए तक के गिफ्ट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. बर्थडे या फिर किसी दूसरे मौके पर मिलने वाले गिफ्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है. यदि गिफ्ट 50 हजार रुपए से महंगा होता है तब सभी गिफ्ट के प्राइस को टोटल करके फिर टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है.

बिना प्रूफ के कितना रख सकते हैं गोल्ड
1. कानून के मुताबिक शादीशुदा महिला बिना किसी डॉक्यूमेंट के 500 ग्राम तक सोना रख सकती है. 
2. कोई भी युवती 250 ग्राम सोना रख सकती है.
3. पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना बिना किसी डॉक्यूमेंट के रख सकते हैं.