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New vs Old Tax Regime: नहीं तय कर पा रहे कौन सी टैक्स रिजीम चुनें? एक्सपर्ट से समझें

1 फरवरी 2023 को देश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी. नए व्यवस्था में टैक्स रेट्स कम रखे गए. नई कर व्यवस्था में 0 फीसदी से 30 फीसदी तक के 7 टैक्स स्लैब हैं जिसमें 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर उच्चतम टैक्स रेट है. नई व्‍यवस्‍था के विपरीत, पुरानी व्‍यवस्‍था में 0 फीसदी से 30 फीसदी तक के चार टैक्‍स स्‍लैब हैं, जिनकी अधिकतम दर 10 लाख रुपये से अधिक आय पर लागू होती है.

The new financial year is set to begin on 1st April 2023 and in the new financial year you will have to take some important decisions related to your tax. In this video, tax expert clears all your doubts on New vs Old Tax Regime.