Bihar Niyojit Shikshak
Bihar Niyojit Shikshak बिहार सरकार ने बिहार में नियोजित पौने चार लाख शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर मुहर लगी है. जल्द ही बिहार बोर्ड के द्वारा साक्षमता परीक्षा आयोजित कराकर उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा. कैबिनेट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए कई शिक्षक संघ पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. यहां तक कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मांगने के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ा था. लेकिन इन सबके बीच सरकार ने उनकी मांग सुनी और अब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला ले लिया है.
नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ
करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक जिन्हें अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है. उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही कई सारी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी. राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उन्हें भी बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक के समान वेतन मिलने लगेंगे. इसके अलावा सभी राज्यकर्मी शिक्षकों को बिहार सरकार की तरफ से कई तरह के भत्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे. इसमें राज्य सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी शामिल है. इसके अलावा समय दर समय सरकार की तरफ से शिक्षकों के वेतन और भत्ते में भी संशोधन किए जा सकते हैं.
प्रमोशन और ट्रांसफर की भी सुविधा
नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद बीएससी से नियुक्त शिक्षा के समान वेतन तो मिलेगा ही साथ ही साथ उन्हें प्रमोशन और ट्रांसफर जैसी भी सुविधा मिलने लगेगी. राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर जिले के अंदर ही जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा. शिक्षकों के द्वारा अनुरोध करने पर उनका ट्रांसफर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक के द्वारा जिले के बाहर भी किया जा सकता है.
नियोजित से राज्यकर्मी कैसे बनेंगे?
नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी शिक्षक बनने के लिए बिहार बोर्ड के तरफ से सभी नियोजित शिक्षकों को तीन मौके दिए जाएंगे. बिहार बोर्ड की तरफ से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. इस परीक्षा को पास करने वाले सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे.
(इनपुट-अनिकेत कुमार)