NEET- PG Admissions
NEET- PG Admissions NEET PG Counselling 2021 Latest Updates: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौजूदा आरक्षण मानदंडों के अनुसार 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र के लिए NEET-PG और UG पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग फिर से शुरू करने की अनुमति दी है. शीर्ष अदालत ने 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा बरकरार रखा है.
वहीं जहां तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत कोटे का संबंध है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वर्ष के लिए जनवरी 2019 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा. शुक्रवार को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
केंद्र ने मांगी थी इजाजत
NEET के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों में से MBBS में 15 प्रतिशत सीटें और MS और MD पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से भरी जाती हैं. गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि काउंसलिंग शुरू करने की इजाजत दी जाए. वहीं, याचिकाकर्ताओं ने कोटे का विरोध किया. याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए आठ लाख रुपये के क्राइटेरिया का विरोध किया और कहा कि वैकल्पिक तौर पर 2.5 लाख की लिमिट तय की जा सकती है.
मार्च में होगी विस्तृत सुनवाई
फिलहाल ईडब्ल्यूएस के लिए इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 8 लाख रुपये वार्षिक आय के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखा गया है. अदालत ने पांडे समिति द्वारा निर्धारित ईडब्ल्यूएस मानदंड की वैधता की जांच करने का फैसला किया है. ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर विस्तृत सुनवाई मार्च में होगी, जब अदालत ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता पर विचार करेगी.