Voter List
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अगले हफ्ते 24 अगस्त को जारी होने वाली मसौदा मतदाता सूची में नाम न आने वाले नागरिकों को सरकार और चुनाव आयोग द्वारा अपना नाम जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया जाएगा. इस प्रक्रिया को मतदाता सूची का "संक्षिप्त पुनरीक्षण" (Summary Revision) या दावा और आपत्ति चरण कहा जाता है.
मसौदा मतदान सूची में नाम ना हो तो क्या करें?
यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम मसौदा सूची में छूट गया है तो निर्वाचन आयोग भूल चूक लेनी देनी की तर्ज पर उन मतदाताओं को उनके रजिस्टर्ड अटैच मोबाइल नंबर पर नोटिस भेजेगा. जिन मतदाताओं ने गणना पत्र तो जमा किया है. लेकिन उनका रिकॉर्ड पिछले एसआईआर के रिकॉर्ड से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है. यानी मैपिंग नहीं हो पा रही है. तो ऐसे मतदाता नोटिस मिलने पर आयोग की ओर से पहचान और सत्यापन के लिए तय 12 दस्तावेजों में से कोई दो जिनसे उनकी जन्मतिथि, निजी पहचान और निवास स्थान की पुष्टि होती हो, प्रस्तुत कर सकते हैं.
ऑनलाइन नाम कैसे जुड़वाएं?
आप घर बैठे बेहद आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक पोर्टल भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट Voters' Service Portal (voters.eci.gov.in) ya मोबाइल एप eci net या वोटर हेल्पलाइन एप पर जाएं. यदि आपका नाम सूची में नहीं है या आप पहली बार वोटर बन रहे हैं, तो Form 6 भरें।यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, तो ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं. अपने BLO से संपर्क करें. इसके लिए भी एप ecinet आपकी मदद करता है. आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म 6 लें और उचित दस्तावेज संलग्न कर भर दें.
निर्वाचन आयोग अक्सर शनिवार और रविवार को मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित करता है. आप वहां जाकर भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं. जरूरत सजग रहने की है.
आवेदन करने के लिए किन चीजों की होगी जरूरत-
आवेदन करते समय आपको पहचान और आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या 10वीं की मार्कशीट में से किसी एक की जरूरत होगी. निवास प्रमाण पत्र के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक, या राशन कार्ड में से कोई एक देना होगा. इनके अलावा हाल ही में खींची गई एक साफ रंगीन तस्वीर भी देनी होगी, जो नाम सत्यापित होने पर आपके वोटर पहचान कार्ड पर अंकित होगी. आप Voters' Service Portal पर जाकर 'Search in Electoral Roll' विकल्प का उपयोग करके यह देख सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं. इसके लिए आप अपने वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC Number) या अपने नाम और राज्य की जानकारी का उपयोग कर सकते हैं.
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