Assembly Elections 2024
Assembly Elections 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एक अजब वाक्या सामने आया है. एक उम्मीदवार ने चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में चप्पल पहनकर जाने पर रोक लगाने की मांग की है. इसके लिए उम्मीदवार ने तर्क भी दिया है. उम्मीदवार का कहना है कि उनका चुनाव चिन्ह चप्पल है, इसलिए मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में चप्पल पहनकर जाना आचार-संहिता का उल्लंघन है.
पोलिंग बूथ पर चप्पल पहनने पर हो रोक-
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव आयोग से अपील की है कि धाराशिव जिले में पोलिंग बूथों पर चप्पल पहनकर जाने की रोक लगाई जाए. उम्मीदवार गुरुदास संभाजी कांबले का कहना है कि चप्पल उनका चुनाव चिन्ह है. इसलिए अगर कोई चप्पल पहनकर पोलिंग बूथ पर जाएगा तो यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा. उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि वोटर्स या अधिकारियों का पोलिंग बूथों पर चप्पल पहनकर जाने की इजाजत देना अनजाने में नियमों का उल्लंघन हो सकता है.
कौन हैं गुरुदास संभाजी कांबले-
गुरुदास संभाजी कांबले परांडा विधानसभा सीट से उम्मीदवार है. संभाजी कांबले निर्दलीय मैदान में हैं. 41 साल के कांबले धाराशिव जिले के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम संभाजी शंकर कांबले है.
चुनाव चिन्ह को लेकर क्या है नियम-
चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायर में किसी भी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है. संभाजी कांबले इसी नियम को आधार मानकर मांग कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों और वोटर्स को चप्पल पहनने पर रोक लगाने की मांग की है.
नियम के मुताबिक पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ नहीं लग सकता है. बूथ पर सिर्फ एक बैनर लगा सकते हैं, जिसपर उम्मीदवार और पार्टी का नाम होगा. इसके साथ ही उसपर चुनाव चिन्ह भी लिखा हो सकता है. पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के भीतर बैनर, पोस्टर लगाने की सख्त मनाही है. इतना ही नहीं, इस दायरे में कोई उम्मीदवार किसी से वोट भी नहीं मांग सकता है.
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी. जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी.
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