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UP MLC Election: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 36 सीटों के लिए होंगे चुनाव, जानिये क्या है इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया

36 सीटों में से 30 सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण में 3 मार्च को वोटिंग होगी. दूसरे चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी. 12 मार्च को विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

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हाइलाइट्स
  • पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में 6 सदस्यों के लिए वोटिंग

  • 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे विधान परिषद चुनाव के नतीजे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच विधान परिषद के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान हो गया. कुल 36 सीटों के लिए चुनाव होना है. सभी सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को पूरा हो जाएगा. शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम जारी किए गए. चुनाव दो चरणों में होगा. पहले चरण में 3 मार्च को और दूसरे चरण में 7 मार्च को वोटिंग होगी. मथुरा-एटा-मैनपुरी सीट से 2 सदस्य और बाकी 34 क्षेत्रों से 1-1 सदस्य का चुनाव होना है. 

30 सदस्यों के लिए पहले चरण में 3 मार्च को और 6 सदस्यों के लिए 7 मार्च को दूसरे चरण में वोटिंग होगी. पहले चरण के चुनाव के लिए 4 फरवरी को और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 11 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 17 फरवरी घोषित की गई है. पहले चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख 16 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 21 फरवरी है. 12 मार्च को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.

इन सीटों पर होगा चुनाव-

  • लखनऊ-उन्नाव
  • रायबरेली
  • प्रतापगढ़
  • सुलतानपुर
  • बाराबंकी
  • बहराइच
  • गोंडा
  • फैजाबाद
  • बस्ती-सिद्धार्थनगर
  • गोरखपुर-महराजगंज
  • देवरिया
  • आजमगढ़-मऊ
  • बलिया
  • गाजीपुर
  • जौनपुर
  • वाराणसी
  • मीरजापुर-सोनभद्र
  • इलाहाबाद
  • बांदा-हमीरपुर
  • झांसी-जालौन-ललितपुर
  • कानपुर-फतेहपुर
  • मुरादाबाद-बिजनौर
  • रामपुर-बरेली
  • बदायूं
  • पीलीभीत-शाहजहांपुर
  • हरदोई
  • खीरी
  • सीतापुर
  • इटावा-फर्रुखाबाद
  • आगरा-फिरोजाबाद
  • मथुरा-एटा-मैनपुरी
  • अलीगढ़
  • बुलंदशहर
  • मेरठ-गाजियाबाद
  • मुजफ्फरनगर-सहारनपुर

कैसे होता है विधान परिषद का चुनाव?

  • विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है लेकिन हर दो साल पर एक तिहाई सदस्य बदल जाते हैं.
  • विधान परिषद के करीब एक तिहाई सदस्यों का चयन विधानसभा के सदस्य करते हैं
  • एक तिहाई सदस्यों का चयन नगरपालिकाओं का सदस्य, जिला बोर्ड और राज्य के अन्य प्राधिकरणों के सदस्य करते हैं
  • 1/12 सदस्यों का चुनाव ऐसे व्यक्ति करते हैं जो कम से कम तीन साल से राज्य के शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ा रहे हों. इसमें वोटिंग में माध्यमिक विद्यालयों से नीचे के शिक्षक शामिल नहीं होते हैं.
  • 1/12 सदस्यों का चुनाव पंजीकृत स्नातकों की तरफ से किया जाता है जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर लिया है.
  • इसके बाद जो बाकी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं. बाकी सदस्यों में साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग आंदोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग होते हैं.