
बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना' शुरू करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक इस योजना मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख का रुपये की राशि मिलेगी.
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने के मकसद से कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है. ये योजना मौजूदा मुख्यमंत्री एससी/एसटी/ईबीसी उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (एमएमयूवाई) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (एमवाईयूवाई) की लगभग समान तर्ज पर लागू की जाएगी.'
5 लाख तक मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के तहत एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये सब्सिडी होगी जबकि बाकी 5 लाख रुपये लोन के तौर पर होंगे. जिसे लोनधारक किश्तों में लौटा सकेंगे. स्कीम के लिए कौन से लोग पात्र होंगे या कैसे अप्लाई करना है, इसे लेकर सरकार जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी करेगी.
मीटिंग में इन फैसलों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट ने पूरे बिहार में 28 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाने के राज्य गृह विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. अभी राज्य में 12 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैं.
इसके अलावा बिहार के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस, पटना) में अब मेडिकल टेस्ट और इलाज मुफ्त होगा. मरीजों को केवल रजिस्ट्रेशन और बेड फीस देनी होगी.
गुड न्यूज टुडे चैनल को WhatsApp पर फॉलो करें