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Bijnor: बेटे के ही खिलाफ पिता ने कोर्ट में दी गवाही... लड़के ने गला घोट कर करी थी पत्नी की हत्या

जहां एक तरफ लोग मुजरिम को बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं, वहीं बिजनौर में पिता ने कोर्ट में अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही देकर समाज को नया संदेश दिया है.

बिजनौर में पिता ने बेटे के खिलाफ दी गवाही बिजनौर में पिता ने बेटे के खिलाफ दी गवाही

बिजनौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक सनसनीखेज हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है. पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के दोषी युवक जौनी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी के खिलाफ सबसे मजबूत गवाही उसके अपने पिता ने दी.

इस तरह हुआ था 2023 में हत्या का खुलासा
यह मामला थाना स्योहारा क्षेत्र के गांव सदाफल का है. 8 जनवरी 2023 की रात जौनी अपनी पत्नी प्रियंका के साथ घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था. वहीं, उसके पिता सोमपाल नीचे के कमरे में थे. रात करीब साढ़े ग्यारह बजे जौनी नीचे आया और पिता से बताया कि उसका पत्नी से झगड़ा हो गया है. कुछ देर बाद सामने आया कि विवाद के बाद उसने प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

पिता ने खुद थाने जाकर दर्ज कराई तहरीर
घटना की जानकारी मिलते ही पिता सोमपाल ने कोई दबाव नहीं लिया. उन्होंने खुद थाने पहुंचकर अपने बेटे के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.  जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई.

अदालत में पिता की गवाही बनी सबसे मजबूत सबूत
मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए. इनमें पिता सोमपाल की गवाही सबसे अहम साबित हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच ने भी हत्या की पुष्टि की.

अदालत ने सुनाया फैसला
अदालत ने आरोपी जौनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना. उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. यह फैसला 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की सशक्त पैरवी का नतीजा माना जा रहा है.

समाज के लिए बड़ा संदेश
यह मामला साबित करता है कि कानून के सामने कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता. सच और साहस के आगे खून के रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं. न्याय की यह मिसाल समाज के लिए एक मजबूत संदेश साबित है रही है.

 

(रिपोर्ट- ऋतिक राजपूत)

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