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रेप की फर्जी शिकायत दर्ज कराने वाली महिला पर कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

बलात्कार की फर्जी शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है. महिला और पड़ोसी का पिछले 2 साल से अफेयर था. यह बात महिला के घर पर पता चलने के बाद महिला ने रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी. 

रेप की फर्जी शिकायत करने पर जुर्माना (सांकेतिक तस्वीर) रेप की फर्जी शिकायत करने पर जुर्माना (सांकेतिक तस्वीर)
हाइलाइट्स
  • बलात्कार की फर्जी शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया.

  • न्यायाधीश ने महिला पर पुलिस और कोर्ट के अमूल्य समय का दुरुपयोग करने जुर्माना लगाया.

महाराष्ट्र के अकोला में बलात्कार की फर्जी शिकायत दर्ज कराने वाली महिला पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है. अकोला शहर के डीपी रोड पर रहने वाली एक महिला ने उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने महिला की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी थी. मामले की जांच करने के बाद जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

कुछ दिनों बाद शिकायतकर्ता महिला और आरोपी के बीच कोर्ट के बाहर आपसी समझौता हुआ जिसके बाद महिला ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में गलतफहमी में शिकायत करने और FIR रद्द करने की याचिका दायर की. महिला की इस याचिका को देखते हुए न्यायाधीश ने महिला पर पुलिस और कोर्ट के अमूल्य समय का दुरुपयोग करने पर 50 हजार का जुर्माना लगा दिया. जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला लोगों के लिए है जो शिकायत करने के बाद आपसी समझौता कर लेते हैं या फिर शिकायत में ही फर्जीवाड़ा करते हैं. 

फर्जी शिकायत दर्ज करवाने वालों की अब खैर नहीं

फैसला सुनाते समय न्यायालय ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि फर्जी शिकायत दर्ज करवाने वालों की अब खैर नहीं. ऐसा करने वालों से अब कोर्ट सख्ती से निपटेगा ताकि भविष्य में ऐसी फर्जी शिकायत कोई दर्द ना करवाए, जिसमें न्यायालय और पुलिस का वक्त बर्बाद हो. पुलिस नागरिकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है लेकिन कुछ लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं. 

क्या था मामला?

डीपी रोड पुलिस थाने में महिला ने अपने साथ दुष्कर्म करने की पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. पड़ोस में रहने वाले राज किरण हरिदास कामले ने घर में आकर बताया कि उनके पति दुर्घटना का शिकार हो गए हैं. यह खबर सुनते ही वह आरोपी की कार से अस्पताल जाने के लिए निकली, लेकिन आरोपी ने उसे चाकू की नोक पर डरा कर उसके साथ बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाया. जिसके चलते वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है. शिकायत के आधार पर डॉक्टर और थानेदार शिरीष खंडारे ने जांच की थी जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

शिकायतकर्ता महिला का पति लाइनमैन है और महिला गृहिणी है. आरोपी महिला का पड़ोसी है जोकि पारस के पावर स्टेशन में सिक्योरिटी इंचार्ज है. महिला और पड़ोसी का पिछले 2 साल से अफेयर था. यह बात महिला के घर पर पता चलने के बाद महिला ने रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी.