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चुनाव आयोग की नई पहल! देश के किसी भी हिस्से से अपने गृह स्थान वाले बूथ पर कर सकेंगे वोट

अब देश में कहीं से भी अपने गृह/मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव होगा. प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए वापस अपने गृह राज्‍य/नगर जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी.

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अब देश में कहीं से भी वोटर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे. चुनाव आयोग ने इस दिशा में एक बड़ी पहल की है. आयोग ने रिमोट वोटिंग के लिए नई मशीन डेवलप की है. इस नई मशीन को Multi-Constituency Remote Electronic Voting Machine यानी आरवीएम भी कहा जा रहा है. चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से इस मशीन को लेकर राय भी मांगी है.

चुनाव आयोग ने रोजगार, शिक्षा या अन्‍य कारणों से गृह नगर से देश में अन्‍यत्र बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने के लक्ष्य पर काम शुरू किया है. यानी निकट भविष्य में आप दिल्ली मुंबई या किसी भी महानगर से अपने गांव, कस्बे या शहर के चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं. शर्त यही है कि आपका वोट सिर्फ आपके गृह नगर या गांव वाली वोटर लिस्ट में ही हो. अभी प्रायोगिक तौर पर इसे आजमाया जा रहा है.

आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) विकसित की है. यह एक रिमोट पोलिंग बूथ से ही 72 तक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान करा सकती है. रिमोट सेंसिंग EVM में राज्य, जिला, तहसील और गांव के बाद पोलिंग बूथ सेलेक्ट करने के बाद आपका वोट उसी पोलिंग बूथ पर डल जाएगा.

चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप आरवीएम के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को किया आमंत्रित किया है. इससे संबंधित कानूनी, प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और प्रौद्योगिक चुनौतियों पर राजनीतिक दलों की राय जानने के लिए निर्वाचन आयोग ने अवधारणा पत्र जारी किया है.

इस पूरी कवायद का मकसद सभी हितधारकों के लिए विश्वसनीय, सुगम और स्वीकार्य प्रौद्योगिकीय समाधान की तलाश करना है. इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में बनी समिति ने M3 ईवीएम मॉडल के संशोधित संस्करण का उपयोग करने का विकल्प ढूंढा है. इस समिति में दोनों चुनाव आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डेय और अरुण गोयल भी शामिल थे.

घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट मतदान केंद्रों यानी गृह निर्वाचन क्षेत्र के लिए रोजगार/शिक्षा स्थल के मतदान केंद्रों से मतदान करने में सक्षम करने के लिए समय की कसौटी पर खरे उतरे M3 ईवीएम मॉडल बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. इस तरह प्रवासी मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वापस अपने गृह जिले की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी.

अन्य विषयों के साथ ही घरेलू प्रवासियों को परिभाषित करने, आदर्श आचार संहिता लागू करने, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने, मतदाताओं की पहचान के लिए पोलिंग एजेंटों को सुविधा देने, रिमोट मतदान की प्रक्रिया और पद्धति तथा मतों की गणना में आने वाली चुनौतियों का उल्‍लेख करते हुए सभी राजनैतिक दलों के बीच एक अवधारणा पत्र परिचालित किया गया है.