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Former Agniveers Reservation In BSF: पूर्व अग्निवीरों को BSF में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने से भी मिलेगी छूट 

अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद सभी को ये चिंता सता रही है कि 4 साल के बाद अग्निवीरों को कहां नौकरी मिल सकेगी. लेकिन इसे लेकर गुड न्यूज है. पूर्व अग्निवीरों को BSF में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने वाला है. इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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हाइलाइट्स
  • पिछले साल शुरू की थी अग्निपथ स्कीम 

  • मिल सकेंगे रोजगार के अवसर 

पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. शुक्रवार को इसकी घोषणा कर दी गई है. दरअसल, अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अलग-अलग कदम उठा रही है. इसी कड़ी में अग्निपथ योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में वैकेंसी में पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी. इसके लिए आयु सीमा में छूट के साथ 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है. बता दें, ये घोषणा 9 मार्च से लागू हो गई है.

क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि पूर्व-अग्निवर्स के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा तीन साल तक की दी जाएगी. इतना ही नहीं बल्कि नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी जाएगी. 

पिछले साल शुरू की थी अग्निपथ स्कीम 

गौरतलब है कि केंद्र ने पिछले साल 14 जून को सेना, नौसेना और वायु सेना में 17 से साढ़े 21 साल की उम्र के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. ये एक  चार साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है. योजना के तहत भर्ती होने वालों को 'अग्नीवीर' के नाम से जाना जाएगा. चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हर बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को रेगुलर सर्विस में परमानेंट कर दिया जाएगा. 

उस समय, गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल में 10 प्रतिशत वैकेंसी और असम राइफल्स में 75 प्रतिशत वैकेंसी अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. 

मिल सकेंगे रोजगार के अवसर 

अग्निपथ योजना के तहत जिन लोगों ने 21 साल की उम्र में आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन की हैं, उन्हें सेना या वायु सेना या नौसेना में चार साल की सेवा के बाद 30 साल की उम्र तक बीएसएफ में भर्ती किया जा सकता है. बता दें, केंद्र सरकार के इस फैसले से पूर्व-अग्नीवीरों को रिटायरमेंट की उम्र तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी.