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Voter ID Card: बिहार में होने वाला है विधानसभा चुनाव! वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से लेकर वोटर आईडी कार्ड बनवाने तक... यहां जान लें आसान तरीका 

Voter Card: वोटर आईडी कार्ड हर भारतीय के लिए एक अहम दस्तावेज है. यह न सिर्फ पहचान का प्रूफ है बल्कि वोट देने का अधिकार भी देता है. हम आपको आज बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट से यदि नाम कट गया है तो आप कैसे दोबारा जोड़वा सकते हैं नया वोटर आईडी कार्ड बनाने का आसान तरीका क्या है?

Voter ID Card Voter ID Card
हाइलाइट्स
  • वोटर कार्ड के लिए भारत का हर नागरिक कर सकता है आवेदन

  • 18 साल के उम्र वाले का ही बनता है वोटर आईडी कार्ड

बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में अधिकांश विपक्षी पार्टियां बवाल मचाए हुए हैं. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. हम आपको आज बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट (Voter list) से यदि नाम कट गया है तो आप कैसे दोबारा जोड़वा सकते हैं नया वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) बनाने का आसान तरीका क्या है? 

वोटर कार्ड के लिए कौन कर सकता है आवेदन
वोटर कार्ड के लिए आवेदन भारत का नागरिक ही कर सकता है. इसके लिए व्यक्ति का भारत में स्थायी पता होना चाहिए. 18 साल के उम्र वाले का ही वोटर आईडी कार्ड बनता है. यदि आप 18 साल को हो चुके हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे बस कुछ मिनटों में नया वोटर कार्ड अपना बनवा सकते हैं. वोटर कार्ड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. 

ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी 
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे दो पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक रेंट एग्रीमेंट में से कोई भी एक दे सकते हैं. आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड में से कोई भी एक दे सकते हैं. एज प्रूफ के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं. 

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ऐसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन वोटर कार्ड 
1. आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा. 
2. यहां पर Electors सेक्शन में जाना होगा. यदि आपका पहले से अकाउंट है तो मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करना होगा. 
3. यदि आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको Sign-Up करके नया अकाउंट बनाकर फिर लॉग इन करना होगा.
4. इसके बाद Fill Form 6 पर क्लिक करना होगा. 
5. इसके बाद अपना राज्य, जिला, विधानसभा और बाकी डिटेल्स जैसे नाम, पता और आधार नंबर डालना होगा. 
6. फिर मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा. इसके बाद कैप्चा कोड डालें और Preview & Submit करें.
7. ध्यान रखें सबमिट करते समय स्क्रीन पर Yes पर क्लिक करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इस नंबर को सेव कर लें.
8. इस रेफरेंस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे. आप चाहें तो Download Acknowledgement पर क्लिक कर इसकी स्लिप भी सेव कर सकते हैं.
9. एप्लिकेशन सबमिट होने के बाद उसे वेरिफाई किया जाएगा. यदि सब कुछ सही पाया गया तो पहले e-Voter ID कार्ड ऑनलाइन जनरेट किया जाएगा. 
10. इसके कुछ दिनों के बाद फिजिकल कार्ड भी आपके घर पर डाक से भेज दिया जाएगा.

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए क्या करना होगा
आपको मालूम हो कि यदि आप 18 साल के हैं और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी वोट दे सकते हैं. बस इसके लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए. वोट देने के लिए आपकी असली पहचान वोटर लिस्ट में नाम होना है न कि कार्ड होना. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है तो आप ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने के लिए आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) पर जाना होगा. यहां पर Register Complaint या Share Suggestion सेक्शन में जाकर लॉगिन  करना होगा और फिर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी. 

यदि आपके पास पहले से लॉगिन नहीं है तो वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा. इस तरह से आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आप यदि अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज नहीं करा पा रहे हैं तो आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं. आप अपने क्षेत्र के  बीएलओ (Booth Level Officer) से भी संपर्क कर सकते हैं. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और फॉर्म 6 भरकर देना होगा. यदि आप किसी शहर में रहते हैं और आपने उसी शहर में मकान या मोहल्ला बदल लिया है तो आपको पुराने एरिया की वोटर लिस्ट से नाम कटवाना होगा. इसके बाद नए एरिया के लिए वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा. इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म को आपको अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लगाकर बीएलओ  के पास जमा करना होगा. इसके बाद नए पते की वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा.