
Night Curfew in UP: ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ गई है. पहले मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. यूपी में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा. नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. इसके साथ ही कई और प्रतिबंध लगाए गए हैं. शादी-विवाह के कार्यक्रम का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के तहत होगा. शादियों में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं. कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी भी स्थानीय प्रशासन को देना होगा.
मास्क नहीं तो सामान नहीं-
सरकार ने मास्क को लेकर भी सख्ती बरती है. बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा. दुकानदारों को हिदायत होगी कि कोई भी ग्राहक बिना मास्क का आता है तो उसको सामान ना दिया जाए. बाजारों में सबके लिए मास्क अनिवार्य किया गया है.
राज्य की सीमा पर जांच होगी-
दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की प्रदेश की सीमा पर जांच की जाएगी. बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी. तीसरी लहर की आशंका के बीच गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को एक्टिव किया जाएगा. जरूरत के मुताबिक लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा, अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा.
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