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Delhi Grap Guidelines: पॉल्यूशन को लेकर क्या होता है ग्रैप 3, इसके लागू होने के बाद क्या-क्या होता है बदलाव

Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में आसमान में धुंध की चादर है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा फेज लागू किया गया है. इसमें कई चीजों पर पाबंदी होती है. हालांकि कई जरूरी चीजों पर पाबंदी नहीं होती है.

दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन को लेकर GRAP 3 लागू है. दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन को लेकर GRAP 3 लागू है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एयर पॉल्यूशन से हालात काफी बिगड़ गए हैं. सांस लेना मुश्किल हो गया है. आसमान में धुंध छाई हुई है. दिल्ली में कई जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है. नोएडा में एक्यूआई 400 से ज्यादा है. गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में धुंध छाई हुई है. एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण 3 लागू है. चलिए आपको बताते हैं कि ग्रैप 3 लागू होने के बाद क्या पाबंदियां लागू होती हैं.

क्या है GRAP 3-
दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाता है. ग्रैप को चार चरणों में बांटा गया है. जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच होता है तो इसे पहला चरण होता है. इस स्थिति को खराब माना जाता है. जब एक्यूआई 301-400 होता है तो इसे स्टेज 2 कहा जाता है. इस लेवल को बहुत खराब माना जाता है. जब एक्यूआई 401-450 होता है तो स्टेज 3 लागू होता है. इसे गंभीर माना जाता है. जब एक्यूआई 450 से ऊपर होता है तो स्टेज 4 लागू होता है. इसे गंभीर प्लस माना जाता है.

GRAP 3 लागू होने पर क्या होता है बदलाव-
जब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू होता है तो इसमें कई पाबंदियां लागू होती है. इसमें निजी निर्माण कार्यों और ध्वस्तीकरण के कामों पर रोक होती है. हालांकि कुछ कैटेगरी के प्रोजेक्ट को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. इस दौरान दीवारों पर रंगाई-पुताई पर भी रोक होती है. ड्रिलिंग का काम भी नहीं हो सकेगा.
हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर इस दौरान पूरी तरह से रोक लगी रहेगी. स्टेज 3 में 300 किलोमीटर के अंदर पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट, थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. दिल्ली-एनसीआर में सभी माइनिंग और उससे जुड़ी एक्टिविटी पर रोक रहेगी. 

इन चीजों पर नहीं रहेगी रोक-
GRAP 3 के लागू होने कई ऐसी चीजें हैं, जिसपर पाबंदी नहीं होती है. इस दौरान रेलवे सर्विस के लिए प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल सर्विस और मेट्रो स्टेशनों के लिए प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल से संबंधित चीजों पर रोक नहीं रहेगी. इसके अलावा सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पाइपलाइन, पावर प्लांट जैसी पब्लिक प्रोजेक्ट भी पहले की तरह चलते रहेंगे. इस दौरान बढ़ई का काम, बिजली संबंधी काम, प्लंबर के कामों पर रोक नहीं रहेगी. सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम होता रहेगा.

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