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CCPA Service Tax Guidelines: होटल और रेस्टोरेंट वाले नहीं थोप सकेंगे आप पर सर्विस टैक्स, CCPA ने जारी की इससे जुड़ी गाइडलाइन, पढ़िए 

CCPA Service Tax Guidelines: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने होटल और रेस्टोरेंट द्वारा लिए जाने वाले सर्विस टैक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक, कोई भी होटल और रेस्टोरेंट जबरदस्ती आपके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं थोप सकेगा. अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.

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हाइलाइट्स
  • सर्विस टैक्स के बारे में कस्टमर को बताना होगा 

  • कस्टमर कर सकते हैं शिकायत 

होटल और रेस्टोरेंट में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि खाने के बिल के साथ हमारे ऊपर भारी भरकम सर्विस टैक्स भी थोप दिया जाता है. भले ही सर्विस कैसी भी हो हमें उस टैक्स को देना ही पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. होटल और रेस्टोरेंट आप पर जबरदस्ती सर्विस टैक्स नहीं थोप सकेंगे. इसे लेकर सोमवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने गाइडलाइन्स भी जारी कर दी है. इसके अनुसार, सीसीपीए ने ऐसे स्थानों पर जो ऑटोमेटिक रूप से या बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस टैक्स लगाते हैं उनपर रोक लगा दी है.

सर्विस टैक्स के बारे में कस्टमर को बताना होगा 

दरअसल, सीसीपीए ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट वाले कस्टमर के बिल में अपने आप बाद में सर्विस टैक्स नहीं एड कर सकेगा. इसके लिए उन्हें पहले ही कस्टमर को बताना होगा कि सर्विस टैक्स ऑप्शनल है या वोलंटरी और उसे देना या नहीं देना कस्टमर के विवेक पर है. वे बिना उसे इन्फॉर्म किए बिल में अलग से टैक्स के रूप में पैसे ऐड नहीं कर सकेंगे. 

किसी और के नाम से नहीं लिया जायेगा सर्विस टैक्स 

इसके अलावा विभाग ने कहा कि सर्विस टैक्स किसी दूसरे नाम से नहीं लिया जा सकेगा या कोई भी होटल या रेस्तरां किसी कस्टमर को सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा. गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि होटल या रेस्टोरेंट फूड बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर सर्विस टैक्स नहीं ले सकेंगे. 

कस्टमर कर सकते हैं शिकायत 

इसके अलावा, सीसीपीए ने यह भी कहा है कि अगर कोई उपभोक्ता पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहा है और आपसे सर्विस टैक्स ले रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से बिल राशि से इस टैक्स को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं. 

इसके अलावा, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही, 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं.