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Housing Policy 2025: अब मकान के साथ दुकान भी, नक्शा पास कराने का झंझट खत्म! योगी सरकार के फैसले से शहरी कारोबार को मिलेगी रफ्तार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों में रहने और कारोबार करने वालों को बड़ी राहत दी है. अब लोग अपने मकान के साथ ही दुकान भी बना सकेंगे.

CM Yogi Adityanath CM Yogi Adityanath
हाइलाइट्स
  • लंबी प्रक्रियाओं और पैसों की वसूली पर भी लगाम

  • बिल्डिंग बनाने के नियम भी आसान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों में रहने और कारोबार करने वालों को बड़ी राहत दी है. अब लोग अपने मकान के साथ ही दुकान भी बना सकेंगे. यानी एक ही प्लॉट पर आवास और व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाज़त होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

लंबी प्रक्रियाओं और पैसों की वसूली पर भी लगाम
नई व्यवस्था के तहत अब विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने के लिए लंबी प्रक्रियाओं और पैसों की वसूली पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई है. सरकार ने 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर नक्शा पास कराने की बाध्यता खत्म कर दी है. इन भूखंडों पर लोग सिर्फ विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराकर निर्माण करा सकेंगे.

मकान के साथ दुकान बनाने की अनुमति होगी
यूपी सरकार ने पुराने उपविधियों को बदलते हुए ‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’ लागू करने का फैसला किया है. अब बड़ी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर मकान के साथ दुकान बनाने की अनुमति होगी.

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बिल्डिंग बनाने के नियम भी आसान
सरकार ने बिल्डिंग बनाने के नियम भी आसान कर दिए हैं. 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतें बनाने पर अब कोई एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा नहीं होगी. वहीं, छोटे प्लॉट्स के लिए भी एफएआर बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा ग्रीन रेटेड भवनों को अतिरिक्त एफएआर का फायदा दिया जाएगा. अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल बनाने की भी इजाजत दी गई है. वहीं, 3000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर ही अस्पताल और शॉपिंग मॉल बन सकेंगे. छोटे भूखंडों पर डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों जैसे प्रोफेशनल्स को अपने घर का 25 फीसदी हिस्सा दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने की छूट मिलेगी, जिसके लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी.

शहरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी
पार्किंग को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है. 4000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर अलग से पार्किंग ब्लॉक बनाना होगा. पोडियम और मेकेनाइज्ड ट्रिपल स्टैक पार्किंग की भी अनुमति दी गई है. इसके अलावा अस्पतालों में एंबुलेंस पार्किंग और स्कूलों में बस पार्किंग और पिक-एंड-ड्रॉप ज़ोन बनाने के भी नए प्रावधान किए गए हैं. सरकार का दावा है कि इन बदलावों से शहरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी और आम लोगों को राहत भी.