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Go First: इस एयरलाइन ने तीन दिन तक की सभी फ्लाइटें कैंसिल, जानिए क्या यात्रियों को मिलेगा टिकट रिफंड

Go First दिवालिया होने के कगार पर है. कंपनी ने 3 से 5 मई तक फ्लाइटों का संचालन बंद कर दिया है. इसके बाद से यात्रियों को अब बुक किए हुए टिकटों को लेकर चिंता सताने लगी है.

वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है. गो फर्स्ट एयरवेज ने मंगलवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सूचित किया कि तीन मई, चार मई और पांच मई को विमानन कंपनियों की सभी उड़ानें रद्द रहेंगी.

गो फर्स्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा, "हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि परिचालन संबंधी कारणों से गो फर्स्ट की 3, 4 और 5 मई 2023 को निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. उड़ान रद्द होने से हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं. जिस मोड से बुकिंग की गई होगी उस पर फुल रिफंड बहुत जल्द ही वापस आएगा. हम स्वीकार करते हैं कि उड़ान रद्द होने से आपकी यात्रा की योजना बाधित हो सकती है और हम हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं. कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से 1800 2100 999 पर संपर्क करें या हमें feedback@flygofirst.com पर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं."

टिकट बुक कराने वाले यात्रियों का क्या होगा?
घोषणा में आगे कहा गया है कि भुगतान के मूल तरीके के लिए पूर्ण धनवापसी जारी की जाएगी. इसका मतलब यह है कि अगर किसी यात्री ने किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट बुक किया है तो राशि वापस ट्रैवल एजेंट को जमा कर दी जाएगी और यात्री को ट्रैवल एजेंट से इसे वापस लेने का दावा करना होगा.गो-फर्स्ट के साथ सीधी बुकिंग के मामले में राशि सीधे यात्री के खाते में जमा की जाएगी.

खेतान और खेतान में एविएशन लॉ एक्सपर्ट और पार्टनर प्रांतिक हजारिका के अनुसार, "सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 3 - एयर ट्रांसपोर्ट, सीरीज़ एम, पार्ट IV, अंक 1 दिनांक 6 अगस्त 2010 के पैराग्राफ 1.4 के अनुसार 27 फरवरी 2019 से प्रभावी DGCA ("DGCA CAR दिशानिर्देश") एक ऑपरेटिंग एयरलाइन के पास उन मामलों में मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा, जहां किसी घटना (घटनाओं) के कारण रद्दीकरण से बचा नहीं जा सकता था, भले ही एयरलाइन द्वारा सभी उचित उपाय किए गए हों.

24 घंटे पहले देनी होती है सूचना
डीजीसीए सीएआर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.3.1 में प्रावधान है कि यदि यात्रियों को प्रस्थान के निर्धारित समय से दो सप्ताह पहले और 24 घंटे से कम समय तक रद्दीकरण की सूचना दी जाती है, तो एयरलाइन वैकल्पिक उड़ान की पेशकश करेगी या टिकट वापस करेगी जोकि यात्री को स्वीकार्य हो. इस मामले में गो फर्स्ट एयरलाइंस ने पहले ही भुगतान के मूल मोड में टिकट राशि की वापसी की घोषणा की है. यदि यात्रियों को 24 घंटे से कम समय में सूचित किया जाता है तो डीजीसीए कार दिशानिर्देश मुआवजे के भुगतान के लिए प्रदान करता है.

उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं संपर्क
हालांकि यह लागू नहीं होगा क्योंकि अनुच्छेद 3.3.4 कहता है कि रद्दीकरण के मामले में प्रभावित यात्रियों में से किसी को भी ऐसा कोई मुआवजा देय नहीं होगा जो एयरलाइन के नियंत्रण से परे असाधारण परिस्थितियों के कारण घटित होती है (जैसा कि पैरा 1.4 और पैरा 1.5 में वर्णित है) भले ही एयरलाइन द्वारा सभी उचित उपाय किए गए हों. गो फर्स्ट के 2 दिन के निलंबन से कई यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है. आम तौर पर ऐसी स्थिति में एयरलाइंस पूरी धनवापसी या क्रेडिट के रूप में क्षतिपूर्ति करती है. हालांकि, यदि गो फर्स्ट ऐसा करने में विफल रहता है, तो यात्री उचित मुआवजे की मांग करते हुए सेवाओं की कमी के लिए जिला उपभोक्ता फोरम से संपर्क कर सकते हैं.