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Fodder Scam: डोरंडा केस में लालू यादव को मिली जमानत, जानिए क्या था पूरा मामला

चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को जमानत मिल गई है. पहले ही चार मामलों में जमानत मिल गई थी. लालू यादव को जमानत मिलने पर आरजेडी समर्थकों ने खुशी जताई और जल्द ही लालू यादव की जेल से रिहाई की बात कही.

लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव
हाइलाइट्स
  • लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत

  • डोरंडा ट्रेजरी केस में मिली जमानत

  • 4 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत

चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को सशर्त जमानत दी है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी. इसके बाद फैसला सुनाया. लालू यादव की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि वो 40 महीने जेल में रह चुके हैं, जबकि आधी सजा 30 महीने ही है.
इस मामले में पिछली सुनवाई 8 अप्रैल को हुई थी, जिसमें चार दोषियों को जमानत मिली थी. जबकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर सीबीआई की तरफ से सवाल उठाया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए आज का मौका दिया था. कल सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया.

क्या था डोरंडा ट्रेजरी केस-
यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का था. साल 1990-92 के दौरान 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इसमें जानवरों को फर्जी तरीके से स्कूटर और बाइक पर ले जाया गया था. इसमें 400 पशुओं को हरियाणा और दिल्ली से फर्जी तरीके से रांची लाया गया था.

किन मामलों में हुई है सजा-
चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में लालू यादव को पहले ही सजा हो चुकी है. देवघर कोषागार से 79 लाख रुपए की निकासी मामलेमें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी. चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की निकासी और 33.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के दो मामलो में 5-5 साल की सजा हुई थी. जबकि दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई थी. लेकिन इस सभी मामलों में लालू यादव को जमानत मिल गई है.

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