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महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बिना मास्क के घूम सकेंगे आप, जानें नई गाइडलाइन

महाराष्ट्र के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना गाइडलाइन में बड़ी छूट दी गई है. अब यहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है.

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महाराष्ट्र-दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं महाराष्ट्र-दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं
हाइलाइट्स
  • महाराष्ट्र-दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन में बड़ी छूट

  • सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं

देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़ा फैसला लिया गया है. कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक दोनों ही राज्यों में अब मास्क न पहनने पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. अब तक दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था. 
दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन 

सूत्रों की मानें तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में एक बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर एक अप्रैल से फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने को हटाने का फैसला किया. पिछले महीने 2,000 से 500 रुपये तक का जुर्माना काटा जाता था. 

जबकि डीडीएमए ने अभी तक एक डिटेल्ड ऑर्डर जारी नहीं किया है, हालांकि. उन्होंने ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी है. 

महाराष्ट्र में भी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं

वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि 2 अप्रैल से सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे. ये फैसला केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए राज्य सरकार की ओर से लिया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े नियम लगाए थे. अब धारा 144 को हटा लिया गया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मास्क पहनना स्वैच्छिक होगा, यानी की आप अपने मन से मास्क पहनना है या नहीं पहनना तय कर सकते हैं.

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