
वित्त मंत्रालय ने सरकारी खर्च में कमी लाने के लिए अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे अपनी फ्लाइट टिकट कम से कम तीन हफ्ते पहले बुक करें ताकि उनके टिकट में ज्यादा खर्चा न आए. इसके अलावा कर्मचारियों को सबसे सस्ता वाला टिकट बुक करने की सलाह दी है. ताकि अनावश्यक खर्च में कटौती की जा सके.
मंत्रालय ने आगे कहा कि कर्मचारियों को यात्रा के लिए केवल एक टिकट बुक करना चाहिए, भले ही यात्रा कार्यक्रम की मंजूरी प्रक्रिया में हो और बेवजह टिकट कैंसिल कराने से भी बचना चाहिए.
3 टिकट करवाने की है सुविधा
आपको बताते चलें कि मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों को केवल तीन एजेंटों से टिकट खरीदने की सुविधा है. इसमें बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल है. सरकारी खर्चे पर फ्लाइट टिकटों की बुकिंग के संबंध में संशोधित निर्देशों के अनुसार, अपने यात्रा के लिए एम्प्लोयी 72 घंटे से कम समय के भीतर की गई कोई भी बुकिंग या यात्रा से 24 घंटे से कम समय में अगर टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे स्व-घोषित स्पष्टीकरण देना होगा.
एक ही एजेंट से कराएं बुकिंग
इसके अलावा एक यात्रा के लिए सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि वे केवल एक ही ट्रैवल एजेंट के माध्यम टिकट बुक करें. इन बुकिंग एजेंटों को अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी.
मंत्रालय ने कहा है कि 'कर्मचारियों को यात्रा पर जाने से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने और एलटीसी करने के लिए कहा गया है, ताकि टिकट टिकट टिकट सस्ते में ही हो जाए. इससे सरकारी खजाने पर बोझ को कम किया जा सकेगा.
गौरतलब है कि मंत्रालय अनावश्यक खर्च में कटौती करना चाहता है. इसीलिए ये निर्देश दिए गए हैं.