New Registry Rule in UP
New Registry Rule in UP यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है. अब लोग आसानी से तहसील में भी रजिस्ट्री करा सकेंगे. यह प्रक्रिया 12 सितंबर से ही शुरु कर दी गई है. फिलहाल प्रदेश के 18 मंडलों में ये प्रक्रिया लागू हो गई है और आनेवाले दिनों में पूरी तरह से प्रदेश के सभी तहसीलों में लागू कर दी जाएगी. इस नए नियम के लागू हो जाने आपको लंबी लाइनों से भी निजात मिल जाएगा. अगर आपके तहसील में लंबी लाइन लगती है तो अब दूसरे तहसील में जमीन रजिस्ट्री करवा सकेंगे, जहां पर लाइन कम लगती हो.
जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले से मकान या संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यही नहीं योगी सरकार ने ये भी फैसला किया है कि अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों या घर के किसी भी सदस्य का नाम संपत्ति की रजिस्ट्री में जोड़ने या उसके नाम ट्रांसफर या रजिस्ट्री किया जा सकेगा. इसके लिए मोटी राशि नहीं बल्कि केवल 5 हजार का शुल्क और एक हजार रूपये का प्रोसेसिंग फीस देकर ये काम किया जा सकता है.
परिवार के ये सदस्य गिफ्ट डीड के दायरे आएंगे
वहीं छूट का लाभ स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा. बता दें कि छूट के बाद राजस्व और रजिस्ट्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय-सीमा 6 माह से आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.
जानकारी के लिए बता दें कि गिफ्ट डीड के दायरे में पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे.
पहले चरण में यह व्यवस्था 18 मंडलों में लागू
बता दें कि यह नियम पहले मंडलों में लागू होगा. वहां एक से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय होते हैं. इसमें आगरा, सहारनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, बरेली, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, गोंडा, मेरठ, बस्ती, मुरादाबाद, आजमगढ़, अलीगढ़ और वाराणसी मंडल शामिल है. इस प्रक्रिया को इन मंडलों में सफल होने के बाद इसको जिला मुख्यालय पर लागू किया जाएगा.