अब दिल्ली में 24 घंटे खुली रहेंगे बाजार और रेस्तरां
अब दिल्ली में 24 घंटे खुली रहेंगे बाजार और रेस्तरां
दिल्ली में अब बाजार और खाने-पीने की जगहें 24 घंटे खुली रहेंगी. उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने 314 एप्लिकेशन को मंजूरी दी है. इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिलिवरी शॉप्स, होटल, रेस्त्रां और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़ी चीजें शामिल हैं. LG ऑफिस ने रविवार को इस फैसले की जानकारी दी है.
314 प्रतिष्ठानों ने मांगी थी मंजूरी
सक्सेना ने ऐसे 314 प्रतिष्ठानों को छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनमें से कुछ के आवेदन 2016 से लंबित थे, एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और राजधानी के नाइट लाइफ को बढ़ावा देना है. इनमें ट्रैवल सहित कई KPO और BPO को भी शामिल किया गया है. इस मामले नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है.
शराब की बिक्री पर नहीं लागू होगा नियम
LG ने ये भी आदेश दिया है कि दिल्ली में इन्वेस्टर्स और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस एप्लिकेशन को एक तय समय सीमा के भीतर निपटाया जाए. वीके सक्सेना के मुताबिक अगले हफ्ते से 300 से अधिक प्रतिष्ठान राजधानी में चौबीसों घंटे काम कर सकेंगे. रेस्तरां और बार में शराब सर्व की अनुमति वर्तमान में 1 बजे तक है, और रेस्तरां और होटलों को छूट शराब की बिक्री पर लागू नहीं होगी.
314 प्रतिष्ठानों की सूची तत्काल उपलब्ध नहीं थी. तीसरे अधिकारी ने बताया कि कुछ फाइव स्टार होटलों समेत कई होटलों ने श्रम विभाग से अपने रेस्तरां और रूम सर्विस के चौबीसों घंटे संचालन की मांग की, जबकि एक प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने सामान की 24x7 डिलीवरी की अनुमति मांगी. कुछ स्टैंड-अलोन रेस्तरां ने भी 24x7 संचालन की अनुमति मांगी है.
2016 से लंबित है 346 एप्लीकेशन
एक अधिकारी ने बताया कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुल 346 आवेदनों में से, 2016 के 18 आवेदन, 2017 के 26 आवेदन, 2018 के 83 आवेदन, 2019 के 25 आवेदन, 2020 के 04 आवेदन और 2021 के 74 आवेदनों पर श्रम विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई थी. इन आवेदनों को बिना किसी कारण के लंबित रखा गया था, यहां तक कि सिर्फ 02 आवेदन, 2017 में से एक और 2021 के दूसरे, संसाधित किए गए और अनुमोदन के लिए भेजे गए.
दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 के अनुसार, दिल्ली के शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों के खुलने और बंद होने का समय क्रमशः सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे है, जबकि ऐसे क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय क्रमशः सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे है.