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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, पुरानी पेंशन योजना पर कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. छत्तीसगढ़ सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा निर्णय लिया है. भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए बीच का रास्ता निकाला है.

Old Pension Scheme Old Pension Scheme

एनपीएस खाते में जमा राज्य सरकार और कर्मचारियों के अंशदान को वापस करने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है. सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प रखा है. वहीं, अप्रैल 2022 एवं उसके बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी अनिवार्य तौर पर पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे.
  
पुरानी पेंशन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में आज बड़ा निर्णय लिया है. इस निर्णय के तहत शासकीय सेवकों को 1 नवंबर 2004 के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनाया जाएगा. वहीं, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए विकल्प पेश किया है. इसके लिए कर्मचारियों को हलफ़नामा देना होगा. 

कोई सरकारी कर्मचारी अगर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प रखना चाहता है तो उसे 1.11.2004 से 31.03.2022 तक एनपीएस खाते में शासन के अंशदान और लाभांश सरकारी खाते में जमा करना होगा. वहीं, शासकीय कर्मचारियों को इस अवधि में एनपीएस में जमा कर्मचारी अंशदान और लाभांश एनपीएस नियमों के अंतर्गत मिलेगा.

मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एनपीएस में जमा सरकार के अंशदान को सरकारी खाते में जमा कराना होगा.

गौरतलब है कि सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का हवाला देते हुए मार्च 2022 में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान किया था.