While tabling the Bill in Parliament, Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw said the players of these games are victims and that they won't be penalised.
While tabling the Bill in Parliament, Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw said the players of these games are victims and that they won't be penalised.
लोकसभा ने “ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेग्युलेशन) बिल 2025” को मंजूरी दे दी. इस बिल के मुताबिक, असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स (Real Money Games - RMGs), चाहे वे स्किल-बेस्ड हों या चांस-बेस्ड, अब गैर-कानूनी होंगे. इसका मतलब है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी, लूडो, क्विज़ या कोई भी ऐसा गेम, जिसमें खिलाड़ी पैसा लगाकर कैश रिवॉर्ड जीतने की उम्मीद रखते हैं, अब भारत में नहीं खेले जा सकेंगे.
बिल में क्या-क्या प्रावधान हैं
सज़ा का प्रावधान:
ई-स्पोर्ट्स को मिलेगी बढ़ावा
बिल में ई-स्पोर्ट्स और रियल-मनी गेम्स में अंतर रखा गया है:
क्यों लिया गया ये फैसला
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य है:
पिछले कुछ सालों में कई युवा ऑनलाइन गेम्स में पैसे हारकर आत्महत्या तक कर चुके हैं.
गेमर्स और कंपनियों के लिए क्या मतलब है?
देश में ऑनलाइन गेमिंग के चौंकाने वाले आंकड़े
इन बड़े भारतीय ऐप्स पर हो सकता है असर
-------------End-------------------