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दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए समय से पहले लागू होगा GRAP... जानिए क्या है नई संशोधित योजना?

अगर दिल्ली और एनसीआर के आसपास के जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 से ऊपर जाता है, तो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

Delhi Pollution Delhi Pollution
हाइलाइट्स
  • लकड़ी जलाने पर होगी रोक

  • समय से पहले होगा लागू

दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण को काबू करने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इसे अपनी सामान्य तिथि से 15 दिन पहले लागू करने का फैसला लिया गया है. ये स्ट्रेटजी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई सीएक्यूएम नीति (CAQM policy)का हिस्सा, पूर्वानुमानों के आधार पर प्रतिबंधों के सक्रिय अनुप्रयोग पर केंद्रित है. प्रतिबंध तीन दिन पहले तक लगाया जा सकता है. पहले, अधिकारियों ने केवल PM2.5 और PM10 के स्तर एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर कार्रवाई की थी.

अब नई स्ट्रेटजी के तहत, अगर दिल्ली और एनसीआर के आसपास के जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 से ऊपर जाता है, तो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

समय से पहले होगा लागू
साल 2017 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP), वायु प्रदूषण के बिगड़ने पर 15 अक्टूबर से प्रभावी होता है. राज्य के मंत्रालयों और विभागों को दी गई अधिसूचना के मुताबिक सीएक्यूएम इसे 1 अक्टूबर से लागू करेगा. एनसीआर के लिए जीआरएपी को अब खराब वायु गुणवत्ता के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है. पहला स्तर ‘खराब’ (एक्यूआई 201 से 300 के बीच), दूसरा स्तर ‘बहुत खराब’(एक्यूआई 301 से 400 के बीच), तीसरा स्तर ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401 से 450 के बीच) और चौथा स्तर ‘अति गंभीर’ (एक्यूआई 450 से अधिक) है.

संशोधित जीआरएपी के तहत पहले स्तर पर प्रदूषण होने पर होटल में तंदूरों, खुले में संचालित ढाबों, डीजल जेनरेटर आदि में कोयला एवं लकड़ी जलाने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है. इस श्रेणी में केवल आवश्यक और आपात सेवाओं को इन दो ईंधनों के इस्तेमाल की छूट मिलेगी. अगर स्थिति ‘गंभीर’(तीसरे स्तर पर) होती है तो अधिकारी दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्य पर रोक लगा देंगे.

GRAP को चार भागों में बांटा गया है

श्रेणी  PM क्या उठाए जाएंगे कदम
खराब (201 से 300 AQI) वेब पोर्टल पर पंजीकृत न होने वाले बड़े निर्माण स्थलों पर रोक, धूल उड़ने की निगरानी
बहुत खराब  (301 से 400 AQI) मैकेनिकल स्वीपिंग पर जोर, होटल-ईटरीज में कोयला पर प्रतिबंध, 24 घंटे बिजली
गंभीर   (401 से 450 AQI)  सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, पानी का छिड़काव, निर्माण व ध्वस्तीकरण पर प्रतिबंध
अति गंभीर (450 से ज्यादा AQI) आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी, सीएनजी व इलेक्ट्रिक को छूट

कैसे लगेगा प्रतिबंध?
इस साल, GRAP को अलग तरह से लागू किया जाएगा. यह प्री-एम्पटिव होगा और पूर्वानुमान के आधार पर वायु गुणवत्ता के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से तीन दिन पहले लागू किया जाएगा. पिछले वर्षों में, GRAP को तब लागू किया गया था जब पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई थी. संशोधित योजना के तहत, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध (रेलवे, राष्ट्रीय सुरक्षा की परियोजनाओं, अस्पतालों, मेट्रो रेल सेवाओं और राजमार्गों, सड़कों जैसे लीनियर पब्लिक प्रोजक्ट्स को छोड़कर) को 'गंभीर' श्रेणी के तहत स्थापित किया जाएगा. पिछली व्यवस्था में निर्माण प्रतिबंध केवल 'गंभीर +' श्रेणी में लगाया गया था. राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, पाइपलाइन और बिजली पारेषण जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण गतिविधियों को 'गंभीर +' श्रेणी के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.