Agniveer Reservation in UP Police Recruitment: पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण, उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट
उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इसके साथ ही आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है. अब यूपी में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण मिलेगी. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया. इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी. उत्तर प्रदेश अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है.
20 फीसदी आरक्षण वाला देश का पहला सूबा-
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इसके साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी. अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी. हालांकि ये लाभ उनको ही मिलेगा, जो यूपी के निवासी हैं.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अग्निवीरों का पहला बैच 2026-27 में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा. जिन अग्निवीरों को नागरिक जीवन में वापस भेजा जाएगा, उनमें से अगर कोई यूपी पुलिस या पीएसी में भर्ती के लिए आवेदन करता है तो उनको 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यह लाभ उनको उनकी आरक्षित कैटेगरी में ही मिलेगा. इसका मतलब है कि अभ्यर्थी अगर अनारक्षित वर्ग का है तो उसे अनारक्षित वर्ग में 20 फीसदी का लाभ मिलेगा और अगर अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से है, तो उसको ओबीसी वर्ग में 20 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
10 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी-
योगी कैबिनेट से अग्निवारों को आरक्षण के अलावा भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को अपनी नई यूनिट की स्थापना के लिए 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत SLMG बेवरेज प्रा.लि. (बाराबंकी), सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्रा.लि. (मुज़फ्फरनगर), मेसर्स एसीसी लिमिटेड, मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड (अलीगढ़) और मून बेवरेज (हापुड़) जैसी कंपनियों को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई.
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली.
उत्तर प्रदेश "बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे" नीति को मंजूरी मिली है. इसके तहत धार्मिक स्थलों पर लोगों को सस्ती व सुलभ आवासीय सुविधा मिल सकेगी.
अधिकतम 6 कमरे या 12 बेड तक की इकाइयों को होम स्टे की मान्यता मिलेगी.
यात्री अधिकतम 7 दिन तक इन होम स्टे में रह सकेंगे.
डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति इन होम स्टे इकाइयों का चयन करेगी.
शिक्षा विभाग के तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है.