scorecardresearch

Vice President Election Process: कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, कौन करता है वोट? कितनी होती है जमानत राशि, उपराष्ट्रपति होने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है?

उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य वोट डालते है. इसमें मनोनीत सदस्य भी वोटिंग करते हैं. उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को 15 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है. अगर चुनाव में वो 1/6 फीसदी वोट हासिल नहीं करते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है.

Jagdeep Dhankhar Resigns Jagdeep Dhankhar Resigns

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दे दिया है. धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और इसकी चुनावी प्रक्रिया क्या होती है? जमानत राशि कितनी होती है? क्या उपराष्ट्रपति होने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब तलाशते हैं.

कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने या दूसरे किसी कारण से पद खाली होने पर चुनाव का आयोजन यथाशीघ्र किया जाएगा. उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसाल एकल संक्रमणीय मत के जरिए होता है.

कौन करता है वोट?-
संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रोसेस के बारे में बताया गया है. इसके मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर चुनाव करेंगे. इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं. उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही होता है. लेकिन इसमें विधानसभा सदस्य वोट नहीं डालते हैं. लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी वोटिंग करते हैं. जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

कितनी होती है जमानत राशि?
उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों को 15 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है. अगर उम्मीदवार चुनाव में 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है.

राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है?-
उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं. उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद है. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं. लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है. अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो वो देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है.

उपराष्ट्रपति के क्या हैं अधिकार?
उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है. अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारियों को निर्वहन करता है.

ये भी पढ़ें: