दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन होना अनिवार्य होगा. यह निर्णय सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है. सरकार का दावा है कि इस कदम से छात्रों को वैश्विक मंच पर लाभ मिलेगा और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं तथा नौकरी के अवसरों में भी वृद्धि होगी. इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर इस पूरी व्यवस्था के लागू होने की जानकारी अपडेट करें. छात्रों के प्रवेश के संबंध में, उन्हें अपनी प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता होगी. अभिभावकों को यह चुनने की आजादी होगी कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं या हिंदी माध्यम से. अंग्रेजी माध्यम का चयन करने वाले बच्चों का चयन किया जाएगा.