दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. राजधानी में जिन डीजल गाड़ियों ने 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों ने 15 साल की अवधि पूरी कर ली है, उन्हें अब पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. सरकार ने इसके लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर चेक किया जाएगा. इस नए नियम को लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली पुलिस समेत तमाम विभागों की टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात हैं. पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम के हाई क्वालिटी कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की डिटेल्स का पता लगाएंगे. यदि कोई पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि, पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और वाहन मालिकों को एक बार मौका दिया जाएगा कि वे जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी दिल्ली से बाहर ले जानी पड़ेगी. माननीय सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बॉडीज लगातार यह बात कह रहे हैं कि 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स' को बंद किया जाना चाहिए और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं. दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों जैसे हरियाणा में 27.5 लाख, उत्तर प्रदेश में 12.4 लाख और राजस्थान में 6.1 लाख वाहन अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं. इस फैसले का असर प्रदूषण कम करने में मददगार होगा और यह राजधानी दिल्ली की सेहत के लिए भी अहम साबित होगा. दिल्ली पुलिस ने आश्रम चौक से 15 साल पुरानी पेट्रोल मर्सिडीज कार को जब्त किया है.