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Delhi Old Vehicle New Rules: दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं, जानिए पूरी खबर

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ़ मुहिम के तहत सरकार ने पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन देने पर पाबंदी लगा दी है. यह आदेश 1 जुलाई से लागू होगा, जिसके तहत 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जा रहे हैं.