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Delhi Pollution Crisis: दिल्ली में 1 नवंबर से हाहाकार! लाखों कमर्शियल गाड़ियों की 'No Entry', जानें क्या है नया नियम

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. यह कदम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के तहत उठाया गया है. नोटिस के अनुसार, '1 नवंबर से दिल्ली के अंदर बीएस सिक्स गाड़ियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी'. इसका मतलब है कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत कोई भी गैर-बीएस VI वाणिज्यिक वाहन, जिसमें हल्के और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं, राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएगा. हालांकि, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. यह फैसला दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले ट्रैफिक और खतरनाक प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए एक व्यापक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का हिस्सा है.