हिमाचल प्रदेश की सरकार(Himachal Pradesh Government) ने लड़कियों की शादी की उम्र(Girls Marriage Age) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. हिमाचल प्रदेश(Himachal Pradesh) में लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से तीन वर्ष बढ़ाने की पहल की गई है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा(Himachal Pradesh Legislative Assembly) ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से जुड़ा एक अहम बिल पास किया गया. राज्य विधानसभा ने महिलाओं की विवाह योग्य उम्र बढ़ाने संबंधी बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024)(Himachal Pradesh Amendment Bill 2024) को ध्वनिमत से पारित कर दिया.