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Delhi के CM Arvind Kejriwal पर Gujarat High Court ने लगाया 25 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है कारण

2016 में यानी करीब सात साल पहले केजरीवाल ने पीएम के डिग्री का विवरण मांगा था. सूचना के अधिकार के तहक तब के CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री की ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री जारी करने को कहा था. इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट गई और अब कोर्ट ने CIC के आदेश को खारिज कर दिया. साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने की जरूरत नही. इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया. इसके बाद उम्मीद के मुताबिक केजरीवाल की तीखी प्रतिक्रिया ट्विटर पर आयी.

In 2016, ie about seven years ago, Kejriwal had asked for the details of PM's degree. Under Right to Information, the then CIC i.e. Chief Information Commissioner M Sridhar Acharyulu had asked Gujarat University and Delhi University to release the Prime Minister's graduation and master's degrees.