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Bhopal-Indore में 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' नियम लागू, क्या होगा असर? देखिए

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए एक नियम लागू किया गया है. अब इन दोनों शहरों में बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल नहीं मिलेगा. भोपाल और इंदौर के कलेक्टरों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो आज से प्रभावी हो गए हैं. प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए. इस आदेश की जानकारी देने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर "नो हेलमेट, नो पेट्रोल" के नोटिस लगाए गए हैं. नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए जगह-जगह चेकिंग भी की जा रही है. यह नियम हेलमेट को लेकर बरती जा रही लापरवाही और सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. यह नियम आगे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा.