दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस का निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिना मंजूरी फीस बढ़ाने पर स्कूल पर ₹10 लाख तक का जुर्माना और मान्यता रद्द हो सकती है। अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन एक अभिभावक ने कहा, "विश्वास जगाना पब्लिक में, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है।"