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Delhi-NCR में पुराने वाहनों को राहत, आगे क्या होगा फैसला? देखिए रिपोर्ट

दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है. कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के मामले में अंतरिम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा है. तब तक ऐसे वाहन मालिकों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी. दिल्ली सरकार ने 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जुलाई में पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद करने का आदेश दिया था, जिसे दिल्ली सरकार ने लागू किया लेकिन जनता के विरोध के बाद रोक दिया गया. इस बीच, कई लोगों ने हड़बड़ी में अपने पुराने वाहन बेच दिए और अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. दिल्ली में लगभग 62 लाख उम्र पूरी कर चुके वाहन हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया वाहन हैं. पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की शुरुआत 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने की थी, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा. दिल्ली सरकार ने इन प्रतिबंधों को वैज्ञानिक आधार न होने का हवाला देते हुए चुनौती दी थी. इस मुद्दे पर एक व्यक्ति ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया वो बहुत बढ़िया है. सबसे बड़ी बात पॅलूशॅन पे और सबसे बड़ी बात 15 साल उसमें. डिपेंड नहीं है. मेन बात है, गाड़ी की कंडीशन क्या है?"