सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर नया आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदलते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को नसबंदी और रेबिज का टीका लगाने के बाद वहीं छोड़ा जाए, जहां से वे पकड़े गए थे. हालांकि, आक्रामक और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. अदालत ने आवारा कुत्तों को खाना देने के लिए निर्धारित जगहों पर फीडिंग पॉइंट बनाने का आदेश दिया है. सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई गई है और गैर-चिन्हित जगहों पर ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी. कुत्ता गोद लेने वालों को आवेदन देना होगा ताकि गोद लिए हुए कुत्ते गलियों में वापस न लौटें.