सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपने 11 दिन पुराने फैसले में संशोधन किया है. अब आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुछ शर्तों के साथ छोड़ा जाएगा. रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्ते शेल्टर होम्स में ही रहेंगे. इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. डॉग लवर्स खाना खिलाने की जगह और आक्रामक कुत्तों की परिभाषा पर सवाल उठा रहे हैं. एक डॉग लवर ने कहा, "जब आप डॉग को खाना ही नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे तो डॉग एग्रेसिव होगा, एग्रेसिव होगा तो बाईट करेगा तो वो पूरा सैकल ऐसे चलता है सो वी वांट की. इसके लिए कुछ किया जाए" सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने वाले डॉग लवर्स को 25,000 रुपये और एनजीओ को 2,00,000 रुपये रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया है. यह आदेश अब पूरे देश में लागू होगा। अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद अक्टूबर में होनी है.