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UP में स्कूल विलय पर सरकार का यू-टर्न, 50 छात्र, 1 KM दूरी पर नहीं होगा मर्जर

उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व के फैसले में बदलाव किया है. विभाग ने निर्णय लिया है कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित और 50 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा. यदि इस मानक से अलग किसी स्कूल का विलय पहले हो चुका है, तो उसे निरस्त कर स्कूल को पहले की तरह संचालित किया जाएगा. योगी सरकार के प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के फैसले का बच्चों, अभिभावकों और शिक्षक संघों ने विरोध किया था. यह विरोध मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद सरकार ने अपने निर्णय में संशोधन किया. प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि एक किलोमीटर से ज्यादा दूरी और 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का मर्जर नहीं होगा. सरकार के अनुसार, यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लिया गया है. विलय किए गए स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर रद्द किया जाएगा. 50 से अधिक छात्रों वाले विद्यालयों में तीन शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य होगी. हाईवे, नदी या रेलवे क्रॉसिंग के पास के स्कूल भी विलय की श्रेणी में नहीं आएंगे. खाली हुई स्कूल बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्र या बाल वाटिका चलाए जाएंगे, जिसके लिए 18,000 एजुकेटर की भर्ती होगी. कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा और शिक्षक का कोई पद समाप्त नहीं किया जाएगा. बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को बंद कराया जाएगा.